सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुली शराब दुकान!: इतने लाख का जुर्माना; 7 दिन में कब्जा हटाने का आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर शराब दुकान संचालित किए जाने का एक और मामले का खुलासा हुआ है। चोइथराम क्षेत्र के पिपल्याराव गांव में सर्वे नंबर 32/2 और 32/3 की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है।
नायब तहसीलदार, जूनी इंदौर के समक्ष चली बेदखली की कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन के आदेश के अनुसार, संबंधित कब्जाधारियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है और उन्हें सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भुल्लर के कब्जे में 0.860 हेक्टेयर जमीन
प्रशासन के समक्ष हुई कार्रवाई में सामने आया कि सर्वे नंबर 32/2 की करीब 0.860 हेक्टेयर जमीन पर राजेंद्र सिंह भुल्लर का कब्जा पाया गया।
आरोप है कि इस जमीन पर शराब दुकान के अलावा अहाता, मजदूरों के आवास और रेस्टोरेंट जैसी संरचनाएं भी बनाई गई हैं।
प्रशासन ने इस मामले में भुल्लर पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही सात दिन के भीतर जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है।
बताया गया है कि इस जमीन की बाजार कीमत 70 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि जमीन की वास्तविक सरकारी कीमत और बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर होता है।
शराब दुकान का लाइसेंस किसी और के नाम
मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया है कि संबंधित शराब दुकान का लाइसेंस महेश जायसवाल, निवासी राजगढ़ के नाम बताया गया है। उन्होंने आबकारी विभाग से शराब दुकान का ठेका लिया है।
वहीं प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार जिस जमीन पर दुकान संचालित की जा रही है, वहां कब्जे और निर्माण का मामला राजेंद्र सिंह भुल्लर से जुड़ा है। इसी आधार पर सरकारी जमीन के उपयोग को लेकर बेदखली की कार्रवाई की गई है।
हाईकोर्ट के आदेश का दिया था हवाला
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान राजेंद्र सिंह भुल्लर की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2018 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का हवाला दिया गया था।
हालांकि, प्रशासन ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया और बेदखली की कार्रवाई के साथ अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया।
चार अन्य लोगों के कब्जे भी मिले
इसी प्रकरण में प्रशासन को सरकारी जमीन के अन्य हिस्सों पर भी अतिक्रमण मिला। चार अन्य कब्जाधारियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। सभी को सात दिन में कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
हरीश कुमार मदान पर सर्वे नंबर 32/2 में करीब 0.024 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रेस्टोरेंट बनाने का मामला सामने आया।
सतपाल सिंह सलूजा पर सर्वे नंबर 32/2 की करीब 0.013 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर उसे राजरतन ट्रेवल्स को किराए पर देने की बात सामने आई।
हरभजन कौर और गुरमीत कौर पर सर्वे नंबर 32/3 की करीब 0.023 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रेस्टोरेंट बनाए जाने का मामला सामने आया।
वहीं अनिल कुमार दास पर सर्वे नंबर 32/3 की करीब 0.017 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर कार बाजार संचालित करने का मामला दर्ज किया गया है।
सात दिन में कब्जा नहीं हटाया तो जेल की कार्रवाई
नायब तहसीलदार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत बेदखली की कार्रवाई की है। आदेश में सीमांकन और जांच के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
कब्जाधारियों को सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार सिविल जेल भेजने की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
श्रीराम मंदिर की जमीन पर शराब दुकान का मामला
इधर, सिरपुर ग्राम में श्रीराम मंदिर के नाम दर्ज जमीन, जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर बताए जाते हैं, वहां शराब दुकान संचालित होने का मामला भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस जमीन पर लंबे समय से शराब दुकान संचालित होने की बात सामने आई है।
बताया गया है कि दुकान के लिए लाइसेंसी शराब ठेकेदार से करीब 36 लाख रुपए सालाना किराया लिया जा रहा था। इस मामले को उठाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।
अब तहसीलदार ने आबकारी विभाग को भी पत्र जारी कर संबंधित शराब दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी जमीन पर शराब दुकानों को लेकर बढ़े सवाल
चोइथराम और सिरपुर के मामलों के सामने आने के बाद सरकारी जमीन के उपयोग और शराब दुकानों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासन ने चोइथराम मामले में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि सिरपुर मामले में आबकारी विभाग को दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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