लाइनमैन के घर बदमाशों ने की तोड़फोड़: मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी; बीच-बचाव करने वालों को भी पीटा
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के बाणगंगा थाना अंर्तगत आने वाले ग्राम भांग्या स्थित कालिंदी गोल्ड सिटी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ बदमाशों ने MPB (मध्यप्रदेश विद्युत मंडल) में पदस्थ लाइनमैन के घर पर जमकर उत्पात मचाया।
देर रात हुई घटना
मंगलवार देर रात हुई इस घटना में मारपीट, गाली-गलौज, पथराव और तोड़फोड़ की गई, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया।
गेट को बंद करने को लेकर हुआ विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, MPB लाइनमैन के परिवार द्वारा कॉलोनी की गली में लगे गेट को बंद किया जा रहा था, इसी दौरान एक कार द्वारा गेट में टक्कर मार दी गई। इसके बाद वाहन से उतरे आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया।
पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत
पीड़िता नीता दुवेदी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, वह अपने पति संदीप दुवेदी, पड़ोसी भावना पाटीदार एवं संगीता जायसवाल के साथ थाना उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि वह उपरोक्त पते पी-30 कालिन्दी गोल्ड सिटी, इन्दौर, पर निवास करती है और गृहिणी है।
कार से आए बदमाश
यह घटना मंगलवार रात लगभग 11:00 बजे की है। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपनी कॉलोनी की गली में लगे गेट को बंद कर अपने घर की ओर जा रही थी, उसी समय एक कार क्रमांक MP13ZV1135 द्वारा गली के गेट में जोरदार टक्कर मारी गई।
टक्कर की आवाज सुनकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उक्त वाहन से कॉलोनी में रहने वाले राजेश ठाकुर, लक्की ठाकुर, सोहम ठाकुर एवं उनके अन्य साथी नीचे उतरे और गली के गेट पर ताला लगाने की बात को लेकर अश्लील एवं आपत्तिजनक गालियां देने लगे।
आरोपियों ने की धक्का-मुक्की
उनके द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी तथा सामूहिक रूप से उसके मकान पर पत्थर फेंके, जिससे घर की खिड़कियों एवं बालकनी के कांच टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए।
बीच-बचाव करने वालों के भी की मारपीट
इसी दौरान गली में रहने वाले बबलू कुमार द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी लक्की ठाकुर ने बेसबॉल के डंडे से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं।
इसके आरोपियों द्वारा बबलू कुमार की गली में खड़ी कार स्विफ्ट डिज़ायर क्रमांक MP09DW6320 के कांच तोड़ दिए। इतना ही नहीं मोहल्ले के अन्य लोगों पर भी पत्थर फेंके गए, जिससे वे घायल हुए।
जान से मारने की दी धमकी
आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि यदि भविष्य में गली के गेट पर ताला लगाया गया तो सभी को जान से मार दिया जाएगा। उक्त पूरी घटना को ईश्वरलाल पाटीदार, हेमंत चितेकर एवं आकाश शर्मा ने अपनी आंखों से देखा है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
फरियादिया को मामूली चोटें आई हैं, जिसके कारण वह अपना चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराना चाहती। इस पूरी घटना के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बी एन 115(2) एस), 2023, भारतीय न्याय संहिता (बी एन 296(b) एस), 2023, भारतीय न्याय संहिता (बी एन 3(5) एस), 2023, भारतीय न्याय संहिता (बी एन 324 (4) एस), 2023, भारतीय न्याय संहिता (बी एन 351 (3एस), 2023, (a) Occurrence of offence (अपराध) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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