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ट्विशा केस: गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द; सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार

KHULASA FIRST

संवाददाता

28 मई 2026, 5:06 pm
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ट्विशा केस

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा- मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। कहा निचली अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष नहीं दे सका।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) प्रशांत सिंह, ट्विशा के पिता की ओर से सिद्धार्थ लूथरा और गिरिबाला सिंह की तरफ से नित्या ने दलीलें रखी। सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब सीबीआई गिरिबाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

हाई कोर्ट का निष्कर्ष
जमानत देना मामले की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं था, ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया।, आरोपी पक्ष चोटों का सही जवाब नहीं दे पाया, आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया।

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