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पतंग के नाम पर मौत का खेल नहीं चलेगा: पुलिस ने चाइनीज मांझे पर कसा शिकंजा

KHULASA FIRST

संवाददाता

13 जनवरी 2026, 9:36 पूर्वाह्न
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पतंग के नाम पर मौत का खेल नहीं चलेगा

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए पुलिस ने शहरभर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।

पुलिस की इस सख्ती से पतंग दुकानदारों और अवैध मांझा बेचने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर सभी जोन और थानों की टीमें मैदान में उतरीं। दुकानों, गोदामों और संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे गए। कई स्थानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया गया।

तेजाजी नगर पुलिस ने ग्राम असरावद खुर्द में पतंग दुकानदार अर्पित साहू और मनोज राठौर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा बरामद किया। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में अमजद रईस निवासी मल्हार पलटन के पास से प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया।

इसी क्षेत्र में कैलाश मार्ग निवासी संजय जैन के पास से भी चाइनीज मांझा मिला। बाणगंगा पुलिस ने 60 फीट रोड क्षेत्र में शैलेष रागिनी और सनी अग्रवाल के कब्जे से तीन रोल चाइनीज मांझा जब्त किया। पंचशील नगर से उत्सव मकवाना के पास से भी तीन रोल बरामद किए गए।

राजेंद्र नगर पुलिस ने प्रतीक सेतु ब्रिज के पास श्याम नागल के कब्जे से 40 चरखी चाइनीज मांझा जब्त किया। धन्वंतरि नगर में महेश शर्मा से पतंग की चरखी और प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ। लसूड़िया पुलिस ने स्कीम 78 में एक दुकान ने सुमित राठौर, महेंद्र और युवराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया।

सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में अनिकेत गुर्जर व रवि जैन के पास से 18 चाइनीज मांझे की गिर्रियां बरामद की, जिनकी कीमत 7,200 से 12,000 रुपए बताई जा रही है।

ब्रिटिश पार्क कॉलोनी में यश यादव से चार चरखी चाइनीज मांझा मिला। जूनी इंदौर क्षेत्र के सैफी नगर में देवेंद्र के कब्जे से भी चाइनीज डोर जब्त हुई। बाणगंगा क्षेत्र के राखी नगर में गणेश पांचाल को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते पकड़कर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी... पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा जानलेवा है और इसके उपयोग से गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। पतंग उड़ाने के लिए ऐसे खतरनाक मांझे का उपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें और किसी भी स्थिति में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें। मकर संक्रांति को लेकर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी।

हाई कोर्ट का सख्त रुख; चाइनीज मांझे से मौत पर अब दर्ज होगा गैर-इरादतन हत्या का केस

नाबालिग द्वारा इस घातक डोर से पतंग उड़ाने पर अभिभावकों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

कोर्ट ने कहा- केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा, कानून के सख्त पालन से ही हादसे रुकेंगे
चाइनीज मांझे से हो रही जानलेवा घटनाओं पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा प्रतिबंध के बावजूद लगातार मौतें होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।

चाइनीज मांझे से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाए जाने पर सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी।

नाबालिग के मामले में अभिभावक भी जिम्मेदार...हाई कोर्ट ने कहा यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा, कानून के सख्त पालन से ही हादसों पर रोक लगेगी।

इंदौर में तीन की मौत, कई घायल... सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। कोर्ट ने कहा 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और पतंगबाजी के दौरान ऐसे हादसों का खतरा बढ़ जाता है।

14 जिलों से कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब... न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर व हाई कोर्ट की सीमा में आने वाले 14 जिलों से उठाए गए कदमों और तैयार की गई कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब की जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा भी कोर्ट में मौजूद थे।

शासन बोला- जागरूकता और कार्रवाई जारी... शासन की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ उसके दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिक्री रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और हादसों से बचाव के लिए विशेष उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने याद दिलाया कि 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों के लिए पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

महिला वकील का अनुभव सुनकर कोर्ट गंभीर... सुनवाई के दौरान एडवोकेट कविता उईके ने बताया चाइनीज डोर से उनका गला कट गया था। जान बचाने के लिए उन्होंने डोर हाथों से तोड़ी, जिससे हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस पर कोर्ट ने संवेदना जताते हुए शासन को और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

4 घंटे में 3 के गले कटे... इंदौर में चाइनीज मांझे से 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवारों के गले कट गए। खजराना ब्रिज पर हुए हादसे में रघुवीर धाकड़ की मौत हो गई, जबकि सपना-संगीता रोड और एरोड्रम क्षेत्र में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

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