मानवीय आधार पर अस्थायी जमानत: पत्नी नवजात की देखभाल के लिए हत्या के दोषी को मिली 12 दिन की राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को मानवीय आधार पर 12 दिन की अस्थायी जमानत प्रदान की है।
अदालत ने यह राहत उसकी पत्नी द्वारा हाल ही में बच्चे को जन्म देने और नवजात की देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य सक्षम सदस्य नहीं होने के आधार पर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया।
जनवरी 2026 में हुई थी दोषसिद्धि
मामले में अपीलकर्ता लाला राम वैश्य सहित चार आरोपियों को सिंगरौली जिला एवं सत्र न्यायालय ने जनवरी 2026 में हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जिला न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए सभी दोषियों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई जारी है।
पत्नी के प्रसव के बाद मांगी थी राहत
सुनवाई के दौरान लाला राम वैश्य की ओर से अस्थायी जमानत की मांग करते हुए बताया गया कि उसकी पत्नी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है।
प्रसव के बाद पत्नी और नवजात की देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य सक्षम व्यक्ति मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कुछ दिनों की अस्थायी जमानत दी जाए।
हाई कोर्ट ने पहले कराई तथ्यों की पुष्टि
आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पहले प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी अधिवक्ता ने भी पुष्टि की कि अपीलकर्ता की पत्नी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और आवेदन में बताए गए तथ्य सही हैं।
मानवीय आधार पर मिली राहत
तथ्यों की पुष्टि के बाद हाई कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दोषी को 12 दिन की अस्थायी जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि वह 20 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करेगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल विशेष मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए सीमित अवधि के लिए दी गई है। इससे मामले की सुनवाई या दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपील की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
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