चर्चित हनीमून हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई: जमानत आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवालों पर गंभीर टिप्पणी; जानिये आगे क्या हो सकता है
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर/नई दिल्ली।
मध्यप्रदेश के इंदौर से जुड़े चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में मिले जमानत आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवालों पर गंभीर टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार के लिए बड़ी बेंच का गठन कर सकता है कि क्या गिरफ्तारी मेमो में केवल टाइपिंग की गलती के आधार पर किसी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है और आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत का विरोध किया, जबकि सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर खुद को निर्दोष बताया है। उसका कहना है कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर शामिल थे, ने सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने तर्क रखा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में केवल गिरफ्तारी मेमो में हुई एक टाइपिंग गलती के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को अपराध और आरोपों के आधार की जानकारी दी गई थी। गिरफ्तारी मेमो में गलत धारा दर्ज होना केवल एक लिपिकीय (क्लेरिकल) त्रुटि थी, जिसे गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कानूनी सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस मुद्दे पर अलग-अलग न्यायिक फैसलों के बीच संतुलन बनाना होगा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप से आधार उपलब्ध कराना कितना अनिवार्य है। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि अदालत इस पूरे कानूनी प्रश्न पर विस्तार से विचार करेगी और जरूरत पड़ने पर मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है।
पीठ ने मेघालय पुलिस को निर्देश दिया कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के समय दिए गए मूल दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां अदालत में प्रस्तुत की जाएं, ताकि यह जांचा जा सके कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को वास्तव में क्या जानकारी दी गई थी।
अदालत ने यह भी मौखिक टिप्पणी की कि यदि हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने का आधार कानून की कसौटी पर सही नहीं पाया जाता है तो जमानत आदेश को रद्द भी किया जा सकता है।
मेघालय सरकार ने जमानत का किया विरोध
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह मामला एक सुनियोजित हत्या का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और कथित रूप से सुपारी किलर्स की मदद से वारदात को अंजाम दिया गया।
अभियोजन का आरोप है कि हत्या के बाद राजा रघुवंशी का शव मेघालय की एक गहरी खाई में फेंक दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि इतने गंभीर अपराध में केवल तकनीकी गलती के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।
सोनम ने खुद को बताया निर्दोष
सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए सोनम रघुवंशी ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और उसने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है। सोनम का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर रही है।
हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी थी जमानत?
मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी मेमो में हत्या की धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के स्थान पर धारा 403 लिखी गई थी।
हाईकोर्ट ने इसे जांच एजेंसी की गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा था कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में "न्यायिक सोच का पूर्ण अभाव" दिखाई देता है। अदालत ने माना था कि आरोपी को गिरफ्तारी के सही आधार उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी आधार पर सोनम की जमानत बरकरार रखी गई थी।
अभी अंतिम फैसला नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अभी सोनम रघुवंशी की जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत पहले यह तय करेगी कि क्या गिरफ्तारी मेमो में हुई तकनीकी गलती गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के तर्क को स्वीकार नहीं करता है तो सोनम की जमानत रद्द होने की संभावना बन सकती है।
‘नेपाल नहीं भागी, शिलॉन्ग में ही हूं’: सोनम
कुछ समय पहले राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया था कि सोनम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और वह नेपाल चली गई है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की थी।
इसके जवाब में सोनम ने मीडिया के सामने कहा था कि उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसने कहा था कि वह नेपाल नहीं गई है और शिलॉन्ग में ही मौजूद है। उसने यह भी कहा था कि वह अदालत और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रही है।
हनीमून के दौरान सामने आया हत्या का मामला
यह पूरा मामला मई 2025 का है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां अचानक दोनों के गायब होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। जांच के दौरान मेघालय की एक खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया।
पुलिस जांच में दावा किया गया कि हनीमून यात्रा के पीछे हत्या की साजिश छिपी थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में सोनम रघुवंशी की भूमिका सामने आई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फिलहाल सोनम सशर्त जमानत पर बाहर है और उसकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
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