इस कॉलोनी की विकास अनुमति निरस्त: भूखंडों की खरीद-बिक्री पर भी रोक; हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ऑस्कर पैलेस कॉलोनी को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए उसकी विकास अनुमति निरस्त कर दी है। साथ ही कॉलोनी के भूखंडों की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई विवादित जमीन को लेकर अदालत में चल रहे मामले और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद की गई है।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विवादित जमीन पर किसी भी तरह का हस्तांतरण या विकास कार्य न हो। इसके लिए वरिष्ठ पंजीयक समेत संबंधित विभागों को भी आदेश भेजा गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
विवादित जमीन को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मामला चल रहा है। अदालत ने जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते प्रशासन ने पहले से जारी विकास अनुमति को निरस्त करने का निर्णय लिया।
अब कॉलोनी में नए निर्माण और विकास गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। जब तक अदालत से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक जमीन से जुड़े किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
जमीन विवाद अदालत में लंबित
ऑस्कर पैलेस की जमीन को लेकर तृतीय जिला न्यायाधीश, इंदौर की अदालत में भी मामला विचाराधीन है। लोकेंद्र जैन की ओर से दायर शिकायत में जमीन के कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।
अदालत के अंतिम फैसले तक प्रशासन ने जमीन की स्थिति यथावत रखने के लिए यह कदम उठाया है। इससे कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ ही भूखंड खरीदने-बेचने की तैयारी कर रहे लोगों की गतिविधियां प्रभावित होंगी।
खरीदारों और रियल एस्टेट कारोबार पर असर
विकास अनुमति रद्द होने और भूखंडों के हस्तांतरण पर रोक के बाद कॉलोनी में संपत्ति कारोबार फिलहाल थम गया है। संभावित खरीदारों और विक्रेताओं को अब अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।
प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अदालत से अगला आदेश आने के बाद ही कॉलोनी की जमीन पर विकास और लेन-देन को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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