सात साल की बच्ची के साथ की थी ऐसी हैवानियत: जानिये 45 दिन बाद कोर्ट का क्या फैसला आया
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, आलीराजपुर।
सात साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले युवक को आखिर फांसी की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म के मामले में गुजरात की राजकोट कोर्ट ने आलीराजपुर के युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
हैवान बन गया था युवक
वारदात बीते साल 4 दिसंबर को हुई थी। वारदात बीते साल 4 दिसंबर को हुई थी। रेप के बाद आरोपी राम सिंह तेर सिंह दुडवा (उम्र 30) ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी रॉड डाल दी थी।
पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 4 दिनों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी।12 जनवरी को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
विशेष अदालत ने सुनाई मौत की सजा
इसके बाद राजकोट की विशेष अदालत को 15 जनवरी को सजा सुनानी थी, लेकिन तारीख बदलकर 17 जनवरी कर दी गई।
आज विशेष अदालत के न्यायाधीश वीए. राणा साहब ने आरोपी राम सिंह तेर सिंह दुडवा (उम्र 30) के खिलाफ 45 दिन बाद अंतिम फैसला देते हुए मौत की सजा सुनाई।
यह है पूरा मामला
राजकोट जिले के अटकोट के पास कानपार गांव में पीड़िता अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी रामसिंह तेरसिंह मोटरसाइकिल पर आया और पीड़िता को उठाकर एक पेड़ के पास ले गया।
आरोपी ने बच्ची के गुप्तांगों में 5 इंच की लोहे की छड़ डालकर उसके साथ बलात्कार किया।
मौके से फरार हो गया था आरोपी
इसके बाद बच्ची की चीखें सुनकर बगल के कमरे में मौजूद उसकी चाची दौड़कर आई, जबकि आरोपी रामसिंह मौके से फरार हो गया।
बच्ची को पहले इलाज के लिए जसदान सरकारी अस्पताल ले जाया गया । वहां से राजकोट जनाना अस्पताल भेज दिया गया।
मशक्कत से बच सकी बच्ची की जान
डॉक्टर्स ने मशक्कत से बच्ची की जान बचाई। लड़की के पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन चूंकि किसी ने भी आरोपी को नहीं देखा था, इसलिए प्रारंभिक जांच की गई।
खून से सनी छड़ हुई बरामद
8 दिसंबर 2025 को आरोपी रामसिंह को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कानपार गांव में एक पेड़ के नीचे से खून से सनी एक लोहे की छड़ बरामद की।
डीएनए जांच से हुई पुष्टि
घटनास्थल पर आरोपी के सिर के कुछ बाल बरामद किए गए। डीएनए जांच से पता चला कि मौके से मिले बाल आरोपी के ही थे। साथ ही, लोहे की छड़ पर लगा खून भी लड़की का ही था।
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