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निगम में लोक अदालत 14 को: टैक्स के सरचार्ज में सौ फीसदी मिलेगी छूट; संपत्ति कर व जल कर के बकायादारों को मिलेगा छूट का बड़ा मौका

KHULASA FIRST

संवाददाता

03 मार्च 2026, 5:16 pm
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निगम में लोक अदालत 14 को

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शासन के निर्देश पर 14 मार्च को निगम के सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय व निगम मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बकायादारों को टैक्स के सरचार्ज में सौ फीसदी छूट मिलेगी। लोक अदालत में वसूली के लिए निगम ने शहरवासियों को मोबाइल पर संदेश भेजना शुरू कर दिया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर सरचार्ज में निम्न शर्तों पर छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

इसके अलावा संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक तथा एक लाख रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, इसी तरह संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।

जल कर में राहत
लोक अदालत में निगम द्वारा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक पचास हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

इसी तरह जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने 14 मार्च को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने के लिए संपत्ति करदाता व जलकर दाताओं से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपत्ति कर व जलकर जमा कराएं तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करें।

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