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सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक: मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति; इस वजह से लिया फैसला

KHULASA FIRST

संवाददाता

25 अप्रैल 2026, 12:55 pm
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सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने आगामी जनगणना 2027 के मद्देनजर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में जारी आदेश के तहत जिले के सभी लोकसेवकों (सरकारी अधिकारी-कर्मचारी) के अवकाश पर रोक लगा दी गई है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

इन पर लागू होंगे आदेश
यह आदेश न्याय विभाग, पुलिस और होमगार्ड को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा। खासतौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों (जैसे शिक्षक) को भी बिना अनुमति जिला छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।

मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति
आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले अपर कलेक्टर व जिला जनगणना अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर जनगणना कार्य में तत्काल शामिल होना होगा।

बीमारी पर भी सख्ती
यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से अवकाश लेना चाहता है, तो उसे जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बार-बार छुट्टी पर सख्त चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार अवकाश लेता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

यह आदेश जनगणना 2027 के कार्यों को सुचारु और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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