शादी का झांसा देकर दो बच्चों की मां के साथ यह क्या किया: मोबाइल पर बातचीत के साथ हुई थी जान-पहचान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रतलाम।
महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी पर अर्थदंड भी
आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। महिला उसकी दो बच्चों के साथ रतलाम में किराए से रहती है।
लिपिक से हुई थी पहचान
13 फरवरी 2018 को महिला उसके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट में लिपिक के पद पर पदस्थ अभियुक्त अश्विन जैन (37) पिता अशोक जैन निवासी समता परिसर रतलाम के पास गई थी।
जान पहचान हो गई
इस दौरान उनमें बातचीत होने लगी। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने के कारण जान-पहचान हो गई। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2018 को सुबह करीब 10 बजे महिला के किराए के मकान पर अभियुक्त अश्विन आया।
शादी का वादा कर बनाए संबंध
शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार आरोपी महिला के घर आकर शारीरिक संबंध बनाता और शादी का आश्वासन देता रहा।
शादी से कर दिया इंकार
17 सितंबर 2024 को अभियुक्त ने रात में महिला के घर जाकर महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने शादी करने को कहा तो आरोपी ने मना कर दिया।
फोन नहीं उठाया
जानकारी के अनुसार आरोपी ने इसके बाद फोन रिसीव करना बंद कर दिया। महिला ने सारी बात उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन को बताई। इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
आरोपी अश्विन को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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