कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक: दो राउंड पास अभ्यर्थी इंटरव्यू से बाहर; सरकार से मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती में इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने फिलहाल भर्ती के इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामला उस अभ्यर्थी से जुड़ा है, जिसने चयन प्रक्रिया के दो राउंड पास किए, लेकिन तीसरे राउंड यानी इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया ही नहीं गया। अब कोर्ट ने इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन का आधार और पात्र अभ्यर्थियों की सूची मांगी है।
दो राउंड पास, फिर भी इंटरव्यू से बाहर
मामला याचिकाकर्ता निलेश सिंह और मध्यप्रदेश शासन के बीच है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गगन बजाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल सुदीप भार्गव उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कॉन्स्टेबल (बैंड) पद की चयन प्रक्रिया के पहले और दूसरे राउंड को सफलतापूर्वक पास किया था। इसके बावजूद उन्हें तीसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।
विज्ञापन में 3 गुना उम्मीदवार बुलाने का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि विभाग ने अब तक पात्र उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का उल्लेख किया गया था।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके विपरीत केवल पदों की संख्या के दो गुना उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर देने की मांग की।
सरकार बोली- नियमों के मुताबिक ही बुलाया
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तय नियमों का पालन किया गया है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।
शासन ने यह भी बताया कि इंटरव्यू पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे में अब याचिकाकर्ता को इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश देना उचित नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने पूछा- इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार कैसे चुने?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन का आधार और पात्र अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
इंटरव्यू रिजल्ट पर रोक, 7 सितंबर वाले सप्ताह में अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने फिलहाल कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती के इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। यानी कोर्ट के अगले आदेश तक इंटरव्यू का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकेगा।
मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। अब सरकार के जवाब और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पर कोर्ट की सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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