किस कारण पत्नी का यह हाल कर दिया था: कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया; इतनी कड़ी सजा किसकी गवाही से मिली
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल तक कोर्ट में सुनवाई चली।
इनकी गवाही अहम रही
केस में आरोपी की दोनों मासूम बेटियों और फोरेंसिक एक्सपर्ट की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई रही।
बच्चियों के पुनर्वास के निर्देश
पिता को उम्र कैद हुई और मां भी इस दुनिया में नहीं है । इसे देखते हुए कोर्ट ने दोनों बच्चियों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर भी निर्देश दिए हैं।
यह है पूरा मामला
आरोपी का नाम भारत पटेल (48) निवासी जवाहर टेकरी है। घटना 19 मई 2024 की रात 9 बजे भारत के घर में ही घटित हुई थी। भारत का पत्नी रचना उर्फ लक्ष्मी से विवाद हुआ। वह उस पर शंका करता था। भारत ने उसकी लात-मुक्कों से पिटाई शुरू कर दी। बेटियों डॉली (13) और कृष्णा (12) ने पिता को रोका। वह लोहे की मूसली से पत्नी की पिटाई करता रहा।
बेटियों ने मामा काे बुलाया था
इस दौरान दोनों बेटियों ने अपने मामा कैलाश को फोन लगाकर बुलाया। रचना को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। मामले में चंदन नगर पुलिस ने भारत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 22 अगस्त 2024 को कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें फरियादी बड़ी बेटी डॉली की ओर से रिपोर्ट की गई थी।
दस लोगों की गवाही हुई
सुनवाई में डॉली, छोटी बेटी कृष्णा, मामा कैलाश, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ. भरत वाजपेयी सहित 10 लोगों की गवाही हुई। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के रूप में मूसली, चप्पल, कपड़े जब्त कर सबूत के रूप में थे। दोनों बेटियों ने कोर्ट में पूरा घटनाक्रम बयां किया कि किस तरह पिता ने मां की पिटाई की थी जिससे उसकी मौत हो गई।
योगेश जायसवाल (एडीपी) के मुताबित केस में मां दोनों मासूम बेटियों डॉली व कृष्णा, फोरेंसिक डॉ. भरत वाजपेयी की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी मजबूत रहे।इसके चलते आरोपी को आजीवन कारावास हुआ।
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