देखिये वीडियो, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: रेस्टोरेंट में मिले एक्सपायर्ड सामान और कीड़े लगे मसाले; एक ही फ्रीजर में रखी मिली वेज-नॉनवेज सामग्री, लाइसेंस किया निलंबित
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के बायपास स्थित एडम्स एल रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। बिचोली मर्दाना स्थित मेहता फार्म हाउस में संचालित रेस्टोरेंट में टीम को 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, जबकि पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए।
आगामी आदेश तक लाइसेंस किया निलंबित
कार्रवाई के बाद खाद्य प्रशासन विभाग ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था की जांच की।
पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में मिले कीड़े
निरीक्षण के दौरान टीम को पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े मिले। इसके अलावा 10 से अधिक ऐसे खाद्य पदार्थ पाए गए, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। अधिकारियों ने सभी एक्सपायर्ड सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया।
खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग ने पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और राजमा चित्रा के छह नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
वेज-नॉनवेज सामग्री एक ही फ्रीजर में रखी मिली
जांच में रेस्टोरेंट की कई व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था।
इसके अलावा खाद्य पदार्थ तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। खाद्य सामग्री बनाने और संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी मौके पर नहीं मिले।
लाइसेंस किया निलंबित
खाद्य विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट में खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 की अनुसूची-4 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
इन गंभीर कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 32(3) के तहत रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले
खाद्य विभाग के मुताबिक एडम्स एल रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड लगाया गया था। फिलहाल दोनों मामले अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं।
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