कोर्ट पहुंचा वंदे मातरम् विवाद: कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ निजी परिवाद दायर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के बजट सत्र में ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाने को लेकर उठा विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना खान के कथित बयानों के विरोध में जिला कोर्ट में निजी परिवाद दायर किया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर किया परिवाद
सामाजिक कार्यकर्ता विकास अवस्थी ने एडवोकेट आकाश शर्मा के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि पार्षदों ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया कि इस्लाम में ‘वंदे मातरम्’ गाना प्रतिबंधित है।
सोशल मीडिया पर बढ़ी प्रतिक्रिया
परिवाद में उल्लेख किया गया है कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने से शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई है।
इन धाराओं में केस दर्ज करने की मांग
परिवादी ने कोर्ट से मांग की है कि मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए, 153-बी, 295-ए और 505 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं।
आगे होगी सुनवाई
मामले को लेकर अब न्यायालय में सुनवाई होगी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है।
किस एक्ट में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य: फौजिया शेख
नगर निगम बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने कहा था कि उन्हें वह एक्ट दिखाया जाए, जिसमें ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य बताया गया हो। फौजिया ने कहा कि उनका धर्म इस्लाम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता।
कुरान ‘वंदे मातरम’ गाने की इजाजत नहीं देता: रुबीना इकबाल खान
पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कहा था कि कुरान ‘वंदे मातरम’ गाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए इसे लेकर जबरदस्ती करना गलत है।
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