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ट्विशा शर्मा डेथ केस: पति और सास की रिमांड खत्म; अब जाएंगे जेल

KHULASA FIRST

संवाददाता

02 जून 2026, 1:58 pm
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ट्विशा शर्मा डेथ केस

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सीबीआई ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां, पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिससे साफ हो गया कि अब दोनों न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाएंगे।

कोर्ट में वकीलों के बीच तीखी बहस
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि ट्विशा पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की थी। इस पर अनुराग श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि अदालत परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

यदि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो फुटेज की जांच कर सच्चाई सामने लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जबलपुर कोर्ट में कहां और किन परिस्थितियों में छिपे हुए थे।

आरोपों से इनकार
जांच के दौरान समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे मारपीट, प्रताड़ना और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया है। दोनों का दावा है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध सामान्य थे।

सबूतों से मिलान कर रही सीबीआई
सीबीआई अब उनके बयानों का उपलब्ध डिजिटल, फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से मिलान कर रही है। सोमवार को पूरे घटनाक्रम का री-क्रिएशन भी कराया गया था और जब्त किए गए साक्ष्यों की जांच जारी है।

जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
मामले की जांच के दौरान एक गंभीर चूक भी उजागर हुई है। जिस लिगेचर बेल्ट के सहारे ट्विशा फंदे पर लटकी मिली थीं, उसे नियमानुसार तुरंत सुरक्षित नहीं किया गया। जांच में पता चला है कि घटनास्थल से बरामद बेल्ट को तत्काल फोरेंसिक जांच के लिए भेजने के बजाय तत्कालीन जांच अधिकारी, सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, करीब दो दिन तक अपनी कार में ही रखे रहे।

बाद में सवाल उठने पर इसे एफएसएल भेजा गया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान भी यह बेल्ट अस्पताल में विधिवत जमा नहीं कराई गई थी।

एसआई से भी हो सकती है पूछताछ
सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब इस मामले में जांच अधिकारी रहे सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को भी नोटिस जारी कर पूछताछ कर सकती है। एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में लापरवाही क्यों बरती गई। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब किए जाने की संभावना है।

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