सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आंदोलन से जुड़ी सभी FIR की रद्द; अब CJP नहीं करेगी मार्च
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हुए छात्र आंदोलन से जुड़ी सभी FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया।
कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी
CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में अब कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आंदोलन के दौरान आत्महत्या से जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। कोर्ट के इस निर्देश के बाद संबंधित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आंदोलनकारी संगठन ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया। संगठन के प्रवक्ता के मुताबिक, केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
केंद्र ने आश्वासन पूरा करने की बात कही
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से आंदोलनकारी नेताओं को दिए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है।
कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहीं, सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच हुए आश्वासनों पर आगे की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होगी।
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