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परिवहन विभाग का एक्शन: बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्ती; रैपिडो की 12 बाइक की जब्त

KHULASA FIRST

संवाददाता

06 फ़रवरी 2026, 8:32 पूर्वाह्न
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परिवहन विभाग का एक्शन

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं पर अब परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में नाबालिग से दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आने के बाद आरटीओ ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

12 बाइक टैक्सियों को किया जब्त
परिवहन विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रैपिडो से जुड़ी 12 बाइक टैक्सियों को जब्त किया। यह कार्रवाई एआरटीओ अर्चना मिश्रा के निर्देशन में और एआरटीओ राजेश गुप्ता के नेतृत्व में की गई।

ऐप से बुकिंग कर पकड़वाए चालक
इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि आरटीओ अमले ने खुद मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए बाइक टैक्सी बुक की। जैसे ही चालक तय लोकेशन पर पहुंचे, पहले से मौजूद परिवहन विभाग की टीम ने उन्हें रोक लिया और बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालन का हवाला देते हुए बाइक जब्त कर ली।

एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि
इंदौर शहर में रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी को किसी भी तरह का ट्रेड लाइसेंस न तो जारी किया गया है और न ही नवीनीकरण किया गया है। इसके बावजूद कंपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से खुलेआम सेवाएं संचालित कर रही है।

कंपनी को नोटिस
परिवहन विभाग ने रैपिडो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर तत्काल मोबाइल एप्लिकेशन बंद करने और अपना स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया, तो एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के सहयोग से बढ़ेगी कार्रवाई
एआरटीओ ने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच कई बार अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी ऐप्स को बंद कराने के लिए पत्राचार किया गया था, लेकिन ऐप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।

अब इस बार पुलिस विभाग के सहयोग से कार्रवाई को और तेज किया जा रहा है, ताकि अवैध संचालन को पूरी तरह रोका जा सके।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले ने बढ़ाई सख्ती
गौरतलब है कि इसी सप्ताह इंदौर में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कपड़े दिलाने के बहाने नाबालिग को अपने कमरे पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

इस मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों ही स्तर पर ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं की वैधता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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