‘राम दान’ की लूट: नोट गिनने वालों पर गाज; बड़ी मछलियां आजाद
KHULASA FIRST
संवाददाता

एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया, अंतिम रिपोर्ट तक और भी चोर आएंगे सामने, मिले संकेत
चढ़ावा चोरी...8 गिरफ्तार... कितने किरदार?, ईश्वर के दर सच साबित हुई चोरी
एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद सबसे बड़ा सवाल- ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी का नाम क्यों नहीं?
ट्रस्ट ने स्वीकारा चोरी हुई, ट्रस्ट की शिकायत पर हुई पहली एफआईआर, गैर जमानती धाराएं...
अब जमीनों की खरीद-फरोख्त में हुई कथित गड़बड़ियों ने तूल पकड़ा, एसआईटी के समक्ष पेश हुए ‘आप’ के संजय सिंह
नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अंततोगत्वा, राम मंदिर ट्रस्ट ने मान लिया कि अयोध्या में जन-जन की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आने वाले दान-चढ़ावे की चोरी हुई है। चंपतराय की सदारत वाले मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपियों माफ करना पापियों में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी हैं, जो चंपतराय का ड्राइवर व पहले ही दिन से इस मामले में संदिग्ध था। एसआईटी जांच से इस चोरी का खुलासा हुआ। एफआईआर की ये पहली कार्रवाई अभी एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर हुई है।
मुकम्मल रिपोर्ट अभी आना शेष है। इसके बाद और भी आरोपी सामने आने के संकेत मिल रहे हैं। एसआईटी की जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहली कार्रवाई में ट्रस्ट के सभी नामचीन लोगों को बख्श दिया गया है।
विपक्ष इस पर हल्ला मचा रहा है कि नोट गिनने वालों पर गाज और बड़ी मछलियां आजाद। सबसे ज्यादा आपत्ति चंपतराय, अनिल मिश्रा व गोपाल राव को लेकर आ रही है कि इतनी बड़ी चोरी की पुष्टि के बाद भी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं?
तमाम अधिकार व जवाबदेही तो ट्रस्ट के इन्हीं नामचीन पदाधिकारियों पर थी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है, लेकिन अन्य लोगों की जांच की मांग भी बुलंद की है। इधर, राजनीति भी तेज हो गई है।
सपा-कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ उत्तरप्रदेश के मैदान में उतर गई है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जहां गुरुवार को जमीन खरीद-फरोख्त में गड़बड़ियों की 11 पन्ने की शिकायत के साथ एसआईटी के समक्ष हाजिरी लगाई, वही आज शुक्रवार को पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं।
कांग्रेस ने तो मध्यप्रदेश में भी महाकाल मंदिर व ओंकारेश्वर मंदिर में दान चोरी की शिकायत करते हुए सूबे के सीएम से जांच की मांग कर यूपी की लड़ाई को एमपी में एंटर कर दिया।
यूपी की सियासत में मचा घमासान, केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, सपा ने जांच रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल, मध्यप्रदेश में भी उठी महाकाल मंदिर व ओंकारेश्वर के दान के चढ़ावे की जांच की मांग
दुनियाभर में रामभक्तों की आस्था को आघात पहुंचाने वाले व अठारह दिनों से चर्चा का विषय बने राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के मामले में गुरुवार को आठ नामजद व अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई। मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है।
7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। 7 जून की शाम को ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने स्पष्टीकरण जारी किया।
10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ. विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित कर रिपोर्ट मांगी थी।
एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के चालक रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की सिफारिश की थी। पुलिस के अनुसार यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306 (मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी), 316 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 317 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत अन्य दंडात्मक प्रावधानों के साथ दर्ज किया गया है।
ये हैं चढ़ावा चोरी के पापी...
अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और सुभाष श्रीवास्तव।
बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा ...
आरोपितों पर एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनमें आपराधिक विश्वास भंग, चोरी की संपत्ति रखने, आपराधिक साजिश और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे आरोप हैं। सबसे गंभीर धारा 316(5) मानी जा रही है, जो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सौंपे गए धन या संपत्ति के गबन/दुरुपयोग से जुड़ी है।
इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 317(4) और 317(5) के तहत चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर रखने, छिपाने या उसके निस्तारण में मदद करने का आरोप बनता है।
इनमें तीन से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 61 आपराधिक साजिश से संबंधित है, यानी यदि कई लोगों ने मिलकर योजना बनाकर अपराध किया है तो यह धारा लागू होती है।
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