24 घंटे शराब बिक्री पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई: 163 मामले दर्ज; लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गुजरात से लगे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में शराब तस्करी को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई के दौरान इन जिलों में 24 घंटे शराब बिक्री का मुद्दा उठाया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए संबंधित दस्तावेज और आबकारी अधिनियम के प्रावधान पेश करें।
याचिकाकर्ता का आरोप
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात से लगे जिलों में आबकारी विभाग की कार्रवाई केवल औपचारिक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शराब तस्करी में केवल ट्रक चालक और क्लीनर को आरोपी बनाया जाता है, जबकि शराब ठेकेदार, फैक्ट्री मालिक या वेयरहाउस संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
163 शराब तस्करी मामले हुए दर्ज
अधिवक्ता अनिल ओझा ने कोर्ट को बताया कि बड़वानी, झाबुआ और धार में पिछले एक वर्ष में 163 शराब तस्करी मामले दर्ज हुए, लेकिन किसी भी मामले में यह जांच नहीं की गई कि शराब कहाँ से लाई गई और किसे सप्लाई की जा रही थी।
आबकारी विभाग की लापरवाही
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि आबकारी विभाग के कई कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, जिससे शराब तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है।
अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत करने और तस्करी की गहन जांच की मांग की जाएगी।
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