सड़क हादसे के पीड़ितों को सबसे बड़ी राहत: नेशनल लोक अदालत में 18,141 प्रकरणों का निराकरण
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन न्यायमूर्ति विजयकुमार शुक्ला, प्रशासनिक जज मप्र उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के मार्गदर्शन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ।
जिला, श्रम, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम सहित डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर और हातौद न्यायालयों में सुबह 10:30 बजे से लोक अदालत लगी। 3483 प्रकरणों में 55 करोड़ रुपए से अधिक के अवॉर्ड/डिक्री पारित किए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश शिवराजसिंह गवली ने बताया कुल 83 खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें आपराधिक 233, सिविल 89, मोटर दुर्घटना क्लैम 566, विद्युत 220, चेक बाउंस 964, वैवाहिक 163, श्रम 16, बैंक रिकवरी के 12 और अन्य 1220 प्रकरणों का निराकरण हुआ। न्यायालय पहुंचने से पहले ही कई मामलों का समाधान किया गया।
बस दुर्घटना के 27 प्रकरणों का निराकरण
एक महत्वपूर्ण प्रकरण में मोटर दुर्घटना दावा के 27 मामलों का सामूहिक निराकरण किया गया। मामला 13 जनवरी 2023 का है, जब इंदौर और आसपास के यात्री बस से धनुषकोडी रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम के पास तेज गति से चल रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन यात्रियों की मृत्यु हुई थी और कई गंभीर घायल हुए थे। प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर में लंबित था। लोक अदालत में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और क्लेमेंट्स के बीच लगभग 30 लाख रुपए में समझौता हुआ।
सड़क दुर्घटना पीड़ित को 48 लाख का मुआवजा
एक अन्य प्रकरण में 12 मार्च 2024 को हुई सड़क दुर्घटना में आदिल पिता सिकंदर पटेल गंभीर घायल हुए थे। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 48 लाख रुपए में समझौता किया।
21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा
जल कर के 3558 प्रकरणों में 2 करोड़ से अधिक व संपत्ति कर के 10483 प्रकरणों में 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई। बैंक रिकवरी, बीएसएनएल, विद्युत, फाइनेंस कंपनियों सहित अन्य श्रेणियों के 617 प्रकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के अवॉर्ड, डिक्री, मुआवजा और वसूली के आदेश पारित किए गए।
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