सरकारी जमीन पर होटल चलाना पड़ा भारी: कब्जा हटाने का आदेश; 1.17 करोड़ की क्षतिपूर्ति नहीं चुकाई तो संपत्ति कुर्क
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर होटल और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। मामला राऊ तहसील के ग्राम मालवा की सरकारी जमीन से जुड़ा है।
प्रकरण में गोपीचंद पिता छोटेलाल समेत चार लोगों को अनावेदक बनाया गया था। सुनवाई और राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के साथ 1 करोड़ 17 लाख 18 हजार 520 रुपए क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में चल-अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली की कार्रवाई की जा सकेगी।
अपर कलेक्टर न्यायालय में चले इस प्रकरण में गोपीचंद पिता छोटेलाल, चंपाबाई बेवा छोटेलाल, राजेश गिरधारी और भूपेंद्र कसेरा को पक्षकार बनाया गया। आदेश में संबंधित राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वे नंबर 248/49 की 1.336 हेक्टेयर सरकारी जमीन का विवाद
मामला ग्राम मालवा स्थित सर्वे नंबर 248/49, रकबा 1.336 हेक्टेयर भूमि से संबंधित है। प्रशासन के सामने शिकायत आई थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने मौके पर जांच की और प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय तक पहुंचा।
जांच के दौरान मौके पर अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण की स्थिति का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने स्थल पंचनामा और अन्य दस्तावेज तैयार कर न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में होटल संचालन और उससे जुड़े उपयोग का भी उल्लेख किया गया है।
शिकायत के बाद राजस्व अमले ने की थी जांच
आदेश में दर्ज विवरण के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जमीन के उपयोग, वहां मौजूद निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति को लेकर जांच की गई। इसके बाद संबंधित लोगों को पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया।
सुनवाई के दौरान अनावेदकों की ओर से जमीन के स्वामित्व, कब्जे और वहां संचालित गतिविधियों को लेकर अलग-अलग तर्क रखे गए। न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड, अधिकारियों के प्रतिवेदन और पक्षकारों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार किया।
पार्किंग और व्यावसायिक उपयोग भी जांच के दायरे में
प्रकरण की सुनवाई के दौरान जमीन के एक हिस्से के पार्किंग के रूप में इस्तेमाल का मुद्दा भी सामने आया। आदेश में फोटोग्राफ, मौके की स्थिति और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े तथ्यों का उल्लेख है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों के दावों और अधिकारियों की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय दिया।
अतिक्रमण हटाने के साथ ₹1.17 करोड़ की क्षतिपूर्ति
अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता और संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किया। आदेश में सरकारी जमीन पर पाए गए कब्जे को हटाने के साथ क्षतिपूर्ति की राशि तय की गई है।
चारों अनावेदकों पर कुल ₹1,17,18,520 की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। आदेश में इस राशि को जमा कराने और राजस्व अमले को आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पैसा नहीं जमा किया तो चल-अचल संपत्ति होगी कुर्क
आदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा वसूली से जुड़ा है। यदि संबंधित लोग निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करते हैं तो प्रशासन उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली कर सकेगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश 30 जुलाई 2026 को पारित किया है। आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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