राज्यसभा चुनाव पर हाईकोर्ट का ‘नोटिस’: भाजपा के तीनों सांसदों से मांगा जवाब; 11 सितंबर को अगली सुनवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश में जून में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा के तीनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की इलेक्शन पिटीशन पर प्रारंभिक सुनवाई की। नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पक्ष रखा।
याचिका में महेश केवट का निर्वाचन रद्द करने की मांग
मीनाक्षी नटराजन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनका नामांकन अनुचित आधार पर निरस्त किया गया था। इसी आधार पर भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है।
अदालत ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले का असर उनके निर्वाचन पर भी पड़ सकता है।
महेश केवट बोले- मुझे अभी नोटिस नहीं मिला
राज्यसभा सांसद महेश केवट ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला है और न ही उन्हें नोटिस जारी होने की कोई जानकारी मिली है।
नामांकन रद्द होने के बाद निर्विरोध जीते थे तीनों भाजपा प्रत्याशी
मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन मैदान में थीं। संख्याबल के आधार पर भाजपा की दो और कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय मानी जा रही थी।
नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भाजपा प्रत्याशियों की ओर से नटराजन के चुनावी हलफनामे पर आपत्ति जताई गई। आरोप था कि उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले से जुड़ी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति स्वीकार करते हुए उनका नामांकन निरस्त कर दिया।
इसके बाद मैदान में भाजपा के तीनों प्रत्याशी ही बचे और तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल व महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। अब इसी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।
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