इस चर्चित ट्रैवल्स पर प्रशासन की सख्ती: बसें सीज; हाईकोर्ट ने भी सड़क पर पार्किंग पर लगाई रोक
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए विवादित हंस ट्रैवल्स की बसों पर कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने सड़क पर अवैध रूप से खड़ी बसों को सीज कर दिया, जिससे ट्रैवल्स संचालक को बड़ा झटका लगा है।
बताया जा रहा है कि हंस ट्रैवल्स लंबे समय से शहर की सड़कों पर मनमाने तरीके से बसें खड़ी कर ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। पहले भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर बसें जब्त की जाती थीं, लेकिन जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था। इस बार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बसों को तुरंत रिलीज नहीं किया।
कार्रवाई के खिलाफ ट्रैवल्स संचालक अरुण गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान ट्रैवल्स की ओर से कहा गया कि बसों को जब्त करने की कार्रवाई अवैध है और प्रशासन पर लागत (कॉस्ट) लगाई जानी चाहिए। वहीं, शासन और प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि जुर्माना स्वीकार है, लेकिन भविष्य में सड़क पर बसें खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा कराने के बाद बसें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ट्रैवल्स संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि आगे से सड़क पर अवैध पार्किंग नहीं की जाएगी। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ, तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई का अधिकार होगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं के तहत गठित समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में अवैध पार्किंग और सड़क पर कब्जे को ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बताया था। इसी के आधार पर प्रशासन अब ऐसे मामलों में सख्ती बरत रहा है।
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