चर्चित टीआई को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश: जानिये क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है इसमें
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के चर्चित चंदनगर टीआई इंद्रमणि पटेल को पद से हटाने के संबंध में मौखिक आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आर्डर आज आ गया है।
इस आदेश में उन पर सख्त टिप्पणी की गई है। वैसे मौखिक आदेश के बाद तत्काल टीआई इंद्रमणि पटेल को लाइन अटैच कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एकाधिक महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
आरोपी अनवर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश अनवर पर चार की जगह आठ केस बनाने और 176 केस में चिन्हित पाकेट गवाह को पेश करने के मामले में आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आदेश का इंतजार नहीं करते हुए तत्काल टीआई को लाइन अटैच किया जाए।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें अगले आदेश तक कोई जांच/पर्यवेक्षण/पुलिस स्टेशन में तैनाती की कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है अगर टीआई पटेल के जरिए किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, तो इंदौर पुलिस कमिश्नर (संतोष सिंह) इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
पुलिस कमिश्नर को कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। आदेश लागू होने का इंतजार किए बिना ही इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को तुरंत दी जाए ।
सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केसों में एक ही गवाह को पेश करने पर आपत्ति ली है।
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