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मिलावटखोरों पर सख्ती: 23 संस्थानों पर लगाया 51 लाख का जुर्माना

KHULASA FIRST

संवाददाता

07 मार्च 2026, 3:30 pm
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मिलावटखोरों पर सख्ती

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में मिलावटखोरों और सब-स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच कर रही है।

23 संस्थानों पर लगाया जुर्माना
जांच रिपोर्ट आने के बाद अपर कलेक्टर आईएएस पवार नवजीवन विजय के कोर्ट में केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद 23 संस्थानों पर कुल 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और इसके नियम 2011 के तहत की गई है।

इन बड़े प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
महू के झूमर घाट स्थित मशाल होटल पर सब-स्टैंडर्ड पनीर रखने और बेचने के मामले में 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सबसे अधिक 10 लाख रुपए का जुर्माना अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया गया, जहां मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया शहद बेचा जा रहा था।

कुबेर इंटरप्राइजेज और बालगोपाल डेयरी पर भी सब-स्टैंडर्ड घी बेचने के कारण 4-4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

बिना लाइसेंस और घटिया सामग्री पर भी कार्रवाई
बालाजी ट्रेडिंग पर बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने के कारण 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं जगदीश राठौर द्वारा बेची जा रही पिस्ता कतरन गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने के कारण उन पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अलावा मदरसोल प्राइवेट लिमिटेड और ब्लेडो स्काई इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कई अन्य प्रतिष्ठान भी कार्रवाई की जद में
सफायर स्टार, निशा इंटरप्राइजेज, पूजा डेयरी (सांवेर रोड), एवेन्यू फूड प्लाजा, ग्लोबल गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड, देव नारायण केटरर्स और भैरूनाथ कड़ी फाफड़ा समेत कई अन्य संस्थानों पर भी खाद्य मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन का कहना है कि मिलावटखोरी और घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

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