कहीं सीलिंग की सख्ती तो कहीं ‘धृतराष्ट्र' बना निगम: खुलासा पड़ताल; पांच बड़े इलाकों में बेसमेंट सील
KHULASA FIRST
संवाददाता

50 हजार रुपए का जुर्माना, लेकिन 80 प्रतिशत व्यावसायिक सेंटरों में पार्किंग में चल रही दुकानें व रेस्टोरेंट, चुनिंदा इलाकों में ही कार्रवाई क्यों?
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम ने शहर के कमर्शियल भवनों के बेसमेंट में चल रहे नियमों के विपरीत उपयोग, फायर सेफ्टी में लापरवाही और भवन निर्माण बायलॉज के उल्लंघन पर जांच अभियान शुरू किया है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के स्पष्ट निर्देशों के बाद अमला सड़कों पर उतरा और कुछ प्रमुख इमारतों के बेसमेंट पर सीलिंग की कार्रवाई की।
हालांकि, खुलासा पड़ताल में सामने आया कि निगम की यह मुहिम पूरे शहर में एक समान लागू होने के बजाय केवल चुनिंदा व्यावसायिक ठिकानों तक सीमित नजर आ रही है। जहां एक ओर कुछ स्थानों पर तत्काल ताले जड़े जा रहे हैं, वहीं शहर के कई अन्य हिस्सों में नियमों की अनदेखी पर नगर निगम मूकदर्शक बना हुआ है।
कार्रवाई का पूरा ब्योरा, कहां-कहां पहुंचा निगम का अमला
होटल सिल्वोटेल (जोन 22, वार्ड 31), पीयू-4 स्थित भूखंड क्रमांक 15 और 16 पर संचालित होटल सिल्वोटेल में जब टीम पहुंची, तो स्वीकृत नक्शे में पार्किंग के लिए तय बेसमेंट के भीतर व्यावसायिक किचन चलता पाया गया। आग के खतरे और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अमले ने बेसमेंट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
अपोलो चौराहा और जंजीरवाला चौराहा, शहर के इन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में स्थित इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग गायब मिली। वहां बेसमेंट के भीतर दुकानें और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे थे। निगम टीम ने मौका मुआयना कर इन्हें तुरंत सील कर दिया। डायमंड कॉलोनी (जोन 9), यहां स्थित एक बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट का उपयोग भी स्वीकृत अनुमति के विपरीत अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
जांच के दौरान मौके की स्थिति में अंतर मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण पर 50 हजार रुपए का जुर्माना (जोन 8), मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर आवागमन बाधित करने वाले एक भूस्वामी के खिलाफ निगम ने 50 हजार रूपए का चालान बनाकर जुर्माना वसूला।
आयुक्त के निर्देश और भवन मालिकों को चेतावनी...मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी झोनल अधिकारियों और भवन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि बेसमेंट के स्वीकृत नक्शे के विपरीत उपयोग, फायर एनओसी की अनुपस्थिति और संरचनात्मक सुरक्षा से खिलवाड़ पाए जाने पर तुरंत सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाए।
निगम प्रशासन ने शहर के सभी भवन स्वामियों और व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी है कि वे बेसमेंट का उपयोग केवल स्वीकृत नक्शे के अनुसार पार्किंग के लिए ही करें और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें, अन्यथा बिना किसी रियायत के दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खुलासा का सवाल: निष्पक्ष कार्रवाई या केवल औपचारिकता?
निगम की इस कार्रवाई से यह संदेश तो स्पष्ट है कि पार्किंग के लिए स्वीकृत जगह पर कमर्शियल गतिविधियां चलाना गैर-कानूनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जांच अभियान पूरे शहर में निष्पक्ष रूप से चलाया जा रहा है?
शहर के एमजी रोड, विजय नगर, अन्नपूर्णा रोड और खातीवाला टैंक जैसे दर्जनों व्यावसायिक क्षेत्रों में सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं, जिनके बेसमेंट में पार्किंग की जगह गोदाम, कोचिंग क्लासेस और दुकानें चल रही हैं।
वहां निगम अमले की मुस्तैदी नजर नहीं आती। केवल कुछ चुनिंदा स्थानों पर कार्रवाई कर अभियान को पूरा मान लेना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक पूरे शहर में बिना किसी पक्षपात के एक समान और लगातार निगरानी तंत्र लागू नहीं होगा, तब तक नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगना मुश्किल है।
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