अक्षय तृतीया पर रोके गए इतने बाल विवाह: प्रशासन ने दिखाई सतर्कता; बरात लौटाई, बेटियों की शादियां समझाइश से टली
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अक्षय तृतीया के अवसर पर इंदौर और जबलपुर में प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए बाल विवाह की चार घटनाओं को समय रहते रोक दिया। इंदौर में उड़नदस्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर नाबालिग बालिकाओं के विवाह निरस्त कराए, जबकि जबलपुर में भी एक मामले में हस्तक्षेप कर शादी टलवाई गई। अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देते हुए समझाइश दी।
खजराना में 17 साल की बालिका की बारात रुकवाई
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज कॉलोनी में एक नाबालिग बालिका की शादी की सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। दस्तावेजों की जांच में बालिका की उम्र 17 साल 4 माह पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने परिवार को कानूनी प्रावधान समझाए और विवाह टलवाया। उज्जैन से आने वाली बरात को भी सूचना देकर रोक दिया गया।
न्यू गोविंद कॉलोनी में 15 वर्षीय की शादी टली
न्यू गोविंद कॉलोनी में 15 साल की बालिका की शादी की तैयारी की शिकायत पर टीम ने दबिश दी। शुरुआत में परिजनों ने इनकार किया, लेकिन जांच में सगाई की पुष्टि हुई। अधिकारियों की समझाइश के बाद परिवार ने बालिग होने तक विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई।
भमोरी में 16 वर्षीय का विवाह निरस्त
भमोरी क्षेत्र में हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में बालिका की उम्र 16 वर्ष पाई गई। इसके बाद माता-पिता को कानून की जानकारी देकर विवाह निरस्त कराया गया।
देर रात तक चली जांच
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गठित टीमों ने दिनभर विभिन्न विवाह स्थलों पर निगरानी रखी। उड़नदस्ता टीम ने देर रात तक आयु प्रमाणों की जांच की और संदिग्ध मामलों में हस्तक्षेप किया।
जबलपुर में भी 15 साल की छात्रा की शादी रोकी
जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी कंचनपुर टोला में कक्षा 10वीं में पढ़ रही 15 वर्षीय बालिका का विवाह भी समय रहते रुकवा दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की गई। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बालिका की उम्र करीब 15 वर्ष पाई गई, जिसके बाद 20 अप्रैल को प्रस्तावित विवाह निरस्त कर दिया गया।
प्रशासन की अपील
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आमजन से अपील की गई है कि यदि कहीं नाबालिग विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग या हेल्पलाइन पर सूचना दें।
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