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रातभर खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और थिएटर: खत्म होंगे पुराने श्रम कानून; तीन शिफ्टों में रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध

KHULASA FIRST

संवाददाता

11 जून 2026, 11:53 am
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रातभर खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और थिएटर

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य में लागू छह पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया एकीकृत (सिंगल) श्रम कानून लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार करना आसान होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कर्मचारियों को भी अधिक अधिकार मिलेंगे।

क्या है सरकार की तैयारी?
राज्य सरकार केंद्र के चार लेबर कोड की तर्ज पर नया कानून तैयार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों से जुड़े प्रावधानों को एक ही कानून के तहत शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति नए कानून का मसौदा तैयार कर रही है।

प्रारूप लगभग तैयार
समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और प्रारूप लगभग तैयार बताया जा रहा है। नए कानून के लागू होने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर समेत अन्य स्थानों पर संचालित रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और थिएटरों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति मिल सकती है। वर्तमान में इनके संचालन के समय पर निर्धारित प्रतिबंध लागू हैं। सरकार का मानना है कि इससे रात्रिकालीन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।

कर्मचारियों को मिलेंगे नए अधिकार
प्रस्तावित कानून के तहत कर्मचारियों को अपनी साप्ताहिक छुट्टी चुनने की सुविधा मिल सकती है। साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों में तीन शिफ्टों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अधिकारियों के अनुसार नए कानून में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।

इंस्पेक्टर राज से राहत
सरकार व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने पर भी जोर दे रही है। नए प्रावधानों के तहत नई दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने के लिए निरीक्षण आधारित प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कारोबार शुरू करना आसान हो सकेगा।

ये 6 कानून होंगे समाप्त
नए सिंगल एक्ट के लागू होने के बाद मध्यप्रदेश इन्सॉल्वेंसी एक्ट-1946, मध्यप्रदेश शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1958, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम-1960, मध्यप्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम-1961, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम-1982, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम- 2003 कानून समाप्त हो जाएंगे।

क्यों अहम है यह बदलाव?
विशेषज्ञों का मानना है कि श्रम कानूनों के एकीकरण से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को संचालन में आसानी होगी। हालांकि कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित बदलावों पर विस्तृत चर्चा की मांग भी उठ सकती है। यदि यह कानून लागू होता है तो यह मध्य प्रदेश में श्रम और व्यापार व्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा।

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