अवैध बाइक टैक्सी पर रैपिडो को आरटीओ का नोटिस: बंद हो सकती है सेवा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की सड़कों पर बिना वैध अनुमति और व्यावसायिक पंजीकरण के दौड़ रही रैपिडो बाइक टैक्सियों के खिलाफ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही 12 बाइक टैक्सियां जब्त किए जाने के बाद शुक्रवार को परिवहन कार्यालय में हड़कंप की स्थिति रही।
अपनी आजीविका को लेकर चिंतित बड़ी संख्या में रैपिडो चालक आरटीओ पहुंचे और बताया कि वे इस सेवा के जरिये परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं और शहर के छात्रों सहित आम यात्रियों को इससे काफी सुलभ परिवहन मिलता है।
हालांकि यह भी स्वीकार किया कि कंपनी ने उन्हें कभी व्यावसायिक नंबर प्लेट या ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता जैसे तकनीकी नियमों की जानकारी नहीं दी और केवल बुनियादी दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें काम पर रख लिया।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने स्पष्ट किया कि विभाग का उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना उचित अनुमति और वैधानिक प्रक्रिया के बाइक टैक्सियों का संचालन अवैध है।
विभाग अब सीधे रैपिडो के मुख्यालय को नोटिस भेजकर सख्त निर्देश जारी कर रहा है कि निर्धारित नियमों के तहत ही अपनी सेवाएं संचालित करे। यदि भविष्य में नियमों की अनदेखी जारी रही, तो शहर में बाइक टैक्सी सेवा पूरी तरह बंद करने जैसा कठोर कदम भी उठाया जा सकता है।
प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई को और व्यापक बनाने के लिए ट्रैफिक डीसीपी को भी पत्र लिखा जा रहा है, ताकि नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर जमीनी कार्रवाई तेज की जा सके।
मौके पर मौजूद एआरटीओ राजेश गुप्ता ने रैपिडो बाइक चालकों को परिवहन विभाग की गाइडलाइन से अवगत कराते हुए बताया कि बाइक टैक्सी के लिए वाहन का व्यावसायिक पंजीकरण, कंपनी के पास ट्रेड लाइसेंस, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल बीमा, पीयूसी और चालक व सवारी दोनों के लिए हेलमेट होना अनिवार्य है। बिना अनुमति चल रही इस सेवा पर अब आरटीओ की पैनी नजर है।
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