अब इस प्रदेश में नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकान: अहातों का क्या होगा; नई नीति में क्या है
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। अहाते पहले की तरह बंद रहेंगे और किसी एक समूह को पांच से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं किया जाएगा। साथ ही, पुरानी शराब दुकानों का नवीनीकरण भी अब नहीं होगा।
नई आबकारी नीति की मुख्य शर्तें
नर्मदा नदी से दूरी: मदिरा दुकानों को नर्मदा नदी के तट से कम से कम 5 किलोमीटर दूर रखा जाएगा।
पवित्र नगरों में प्रतिबंध: पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के संचालन पर पहले जैसा प्रतिबंध यथावत रहेगा।
नई दुकानें नहीं: कोई भी नई शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
अहाते बंद रहेंगे: शराब दुकानों के अहाते पूर्ववत बंद रहेंगे।
नवीनीकरण पर रोक: किसी भी पुरानी शराब दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
ई-टेंडर और ई-ऑक्शन: प्रदेश की सभी 3553 शराब दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
आरक्षित मूल्य में वृद्धि: ई-टेंडर/ई-ऑक्शन के लिए दुकानों का आरक्षित मूल्य वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत बढ़ाकर तय किया जाएगा।
दुकानों का समूह: दुकानों को समूहों में बांटा जाएगा, प्रत्येक समूह में अधिकतम 5 दुकानें होंगी।
वर्गीकरण और बैच प्रणाली: आरक्षित मूल्य के आधार पर जिले के समूहों को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन भी चरणबद्ध तरीके से संपन्न होंगे।
जालसाजी रोकथाम: प्रतिभूति राशि के रूप में केवल ई-चालान/ई-बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी और सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होंगे।
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