बैंक फ्रॉड मामले में पूर्व विधायक को राहत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अपील; 3 साल की सजा बरकरार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल/नई दिल्ली।
मध्यप्रदेश के दतिया से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन वर्ष की सजा को बरकरार रखा है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी सजा यथावत रहेगी।
राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में निचली अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर राहत की मांग की थी। हालांकि, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही तीन साल की सजा भी प्रभावी रहेगी।
पहले जा चुकी है विधानसभा सदस्यता
राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।
राजनीतिक और कानूनी महत्व का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को राजेंद्र भारती के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। इससे न केवल उनकी सजा बरकरार रही है, बल्कि भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके पास उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
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