नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार: इस दिन होगा सजा का ऐलान; 576 दिन बाद आया फैसला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मेरठ।
पति सौरभ की हत्या और शव को नीले ड्रम में छिपाने के चर्चित मामले में कोर्ट ने बुधवार को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी और शव के टुकड़े करने के बाद उन्हें ड्रम में छिपाया गया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों की सजा पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
यानी फिलहाल अदालत ने दोष तय किया है, जबकि सजा का निर्धारण बाद की सुनवाई में होगा।
576 दिन बाद आया फैसला
मामले में घटना के करीब 576 दिन बाद फैसला आया। इस दौरान अदालत में कुल 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
जिला जज की अदालत में ट्रायल जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। वहीं 19 सितंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
3 मार्च 2025 को हुई थी हत्या
पुलिस के मुताबिक सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। जांच के दौरान मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को आरोपी बनाया था।
अभियोजन पक्ष ने मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों की भूमिका अदालत के सामने रखी।
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी माना।
फैसले से पहले जेल में अलग नजर आया दोनों का व्यवहार
फैसले से पहले मुस्कान के जेल में पूजा करने की बात सामने आई थी। बताया गया कि वह पिछले तीन दिनों से पूजा कर रही थी।
वहीं साहिल ने कथित तौर पर साथी कैदियों से बातचीत बंद कर दी थी।
हालांकि, इन व्यवहारों का अदालत के दोषसिद्धि के फैसले पर कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
सौरभ के भाई बोले- आज ही सजा सुनाए जाने की उम्मीद थी
फैसले के बाद सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि परिवार चाहता था कि दोषी करार दिए जाने के साथ ही बुधवार को सजा भी सुना दी जाती।
उनके मुताबिक अब सजा के लिए 14 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा।
राहुल ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की और कहा कि परिवार मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगा।
मां ने कहा- बेटे को न्याय मिलने का भरोसा
सौरभ की मां रेनू ने भी सजा जल्द सुनाए जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि परिवार को उम्मीद थी कि बुधवार को ही दोषसिद्धि के साथ सजा का फैसला भी आ जाएगा।
रेनू ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि अदालत का फैसला परिवार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
अब 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि दोषी ठहराए गए मुस्कान और साहिल को किस सजा का सामना करना होगा।
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