बेटे को जेल से छुड़ाने मां ने रची साजिश: फर्जी जमानतदार खड़ा करना पड़ा भारी; कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर से बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए फर्जी जमानतदार पेश करने का मामला सामने आया है। अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की मां के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए साजिश रची
जिस बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए कथित साजिश रची गई थी, वह पहले से जेल में बंद है और अब उसकी मां खुद कानूनी शिकंजे में फंस गई है। मामला नकबजनी और चोरी के आरोपी संदीप उर्फ काला से जुड़ा है, जो छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में करीब ढाई महीने जेल में बंद था।
किसान को जमानतदार बनाकर अदालत में पेश किया
पुलिस के अनुसार आरोपी की मां कमलाबाई अंबौरे, निवासी गांधीनगर, ने बेटे की जमानत कराने के लिए फर्जी किसान को जमानतदार बनाकर अदालत में पेश किया। आरोप है कि 30 जून 2025 को चंदन शर्मा नामक व्यक्ति को सांवेर तहसील के किसान चंदनसिंह के रूप में पेश किया गया। जाली पहचान पत्र के जरिए उसे असली किसान बताकर कोर्ट में जमानत दी गई और इसके बाद संदीप को जेल से रिहा करवा लिया गया।
अदालत ने मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी
जब असली किसान चंदनसिंह को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उसने अधिवक्ता राजेंद्र कचोलिया के माध्यम से रेलवे स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्रवाई की मांग की। अदालत ने मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी।
कमलाबाई सहित अन्य लोग भी पूरे षड्यंत्र में शामिल थे
पुलिस ने इस साल 18 मार्च को कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया कि फर्जी जमानतदार चंदन शर्मा की 6 मार्च को मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना था कि जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल उसी ने किया था, लेकिन मृत्यु के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है। हालांकि किसान पक्ष ने इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की और दावा किया कि कमलाबाई सहित अन्य लोग भी पूरे षड्यंत्र में शामिल थे।
कमलाबाई के अंगूठे के निशान भी मिले
सुनवाई के बाद स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम जावेद खान ने पाया कि अदालत में चंदन शर्मा की पहचान किसान चंदनसिंह के रूप में कमलाबाई ने ही कराई थी। कोर्ट रिकॉर्ड में जमानतनामा और शपथपत्र पर कमलाबाई के अंगूठे के निशान भी मिले।
जांच शुरू
इसके बाद अदालत ने एमजी रोड थाना पुलिस को बीएनएस की धारा 319 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 248/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बीएनएस की धारा 319 के तहत पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
जमानतदार की मौत भी बनी रहस्य
मामले में एक और रहस्य यह भी है कि फर्जी जमानतदार चंदन शर्मा का शव छत्रीपुरा क्षेत्र स्थित शासकीय नवीन मालव कन्या विद्यालय परिसर के बाहर मिला था। पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मौत माना है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका कि उसकी मौत हादसा थी या हत्या।
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