होटल-लॉज पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: किरायेदार और मेहमानों की जानकारी छिपाना पड़ा भारी, केस दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पुलिस कमिश्नरेट इंदौर द्वारा शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जोन-1 क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 17 प्रकरण दर्ज किए हैं।
आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान बाहर से आकर रहने वाले किरायेदारों, कामगारों, श्रमिकों, कर्मचारियों तथा होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी संबंधित थानों को नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की गई।
15 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण
पुलिस उपायुक्त (जोन-1) नरेंद्र सिंह रावत एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में चलाए गए अभियान के दौरान थाना एरोड्रम, राजेंद्र नगर और राऊ क्षेत्र में कुल 15 प्रकरण धारा 223 बीएनएस के तहत दर्ज किए गए। इन मामलों में होटल संचालकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों तथा किरायेदारों और कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की गई।
एरोड्रम क्षेत्र में 5 प्रकरण दर्ज
थाना एरोड्रम पुलिस ने होटल श्रीवन्या, होटल एयरपोर्ट व्यू, होटल मन, होटल विनायक श्री और सुविधि नगर स्थित एक बैग निर्माण इकाई की जांच की। यहां कर्मचारियों, किरायेदारों और आगंतुकों की जानकारी नियमानुसार पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस पर पांच अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।
राजेंद्र नगर में 7 होटल कार्रवाई की जद में
थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में होटल रुद्राक्ष, ढाबा जंक्शन (डीजे ढाबा), रामा होटल, होटल सरकार-356, एसपी-14 होटल, एसपी-7 होटल और होटल गोल्डन ग्लोरी की जांच की गई। जांच के दौरान आवश्यक अभिलेख और आगंतुकों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सभी सात प्रतिष्ठानों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई।
राऊ क्षेत्र में होटल और ढाबों पर कार्रवाई
थाना राऊ पुलिस ने होटल हेवन एक्स, होटल ग्रेविटी और होटल एटरनिटी स्टे के खिलाफ पुलिस आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर तीन प्रकरण दर्ज किए। इसके अलावा बल्ले-बल्ले ढाबा और कनक ढाबा में सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान कराए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की गई।
पुलिस की अपील
इंदौर पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों, किरायेदारों, श्रमिकों, घरेलू नौकरों तथा होटलों और हॉस्टलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
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