बड़ा फैसला: इस कंपनी के प्रोजेक्ट की मंजूरी खारिज; सोसाइटी की जमीन पर उठे सवाल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीनों के कथित अनियमित लेन-देन पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा फैसला सुनाया है।
इंदौर के पिपलियाकुमार स्थित प्रोजेक्ट काे दिया झटका
रेरा ने इंदौर के पिपलियाकुमार स्थित शिवालिका रियलटीज प्रा. लि. के 'एड्रेस टू फेज-3' प्रोजेक्ट को पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) देने से इनकार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया है। इस फैसले को सहकारी संस्थाओं की जमीन पर विकसित होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सोसाइटी की जमीन पर उठे सवाल
प्रस्तावित प्रोजेक्ट करीब 1.216 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाना था। जांच के दौरान रेरा ने पाया कि प्रोजेक्ट में शामिल सर्वे नंबर 23/3/5 की 0.139 हेक्टेयर जमीन वर्ष 2006 में नवनिर्माण गृह निर्माण सहकारी संस्था से खरीदी गई थी। रेरा ने इस खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और वैधानिक अनुमतियों की जानकारी प्रमोटर से मांगी थी।
जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि
दस्तावेजों और पक्षकार के जवाब का परीक्षण करने के बाद रेरा ने पाया कि जमीन के हस्तांतरण में मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 38, धारा 39 और नियम 29 का पालन नहीं किया गया।
प्राधिकरण के अनुसार, सहकारी संस्था की संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण के लिए रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। शिवालिका रियलटीज इस अनुमति से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।
रजिस्ट्री को नहीं माना पर्याप्त आधार
रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि केवल रजिस्ट्री होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि सहकारी संस्था की भूमि के विक्रय के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे हस्तांतरण को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जा सकता।
इसी आधार पर नवंबर 2006 में हुई उक्त जमीन की रजिस्ट्री को परियोजना के पंजीयन के लिए पर्याप्त कानूनी दस्तावेज नहीं माना गया।
भविष्य के लिए भी स्पष्ट संदेश
रेरा ने अपने आदेश में कहा कि भविष्य में भी सहकारी संस्थाओं की जमीन पर किसी भी परियोजना को तभी मंजूरी मिलेगी, जब प्रमोटर संबंधित भूमि के विक्रय के लिए रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति, आवश्यक प्रमाणपत्र और अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
यह फैसला इंदौर सहित प्रदेशभर में सहकारी संस्थाओं की जमीन पर विकसित होने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।
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