कोर्ट की अनदेखी एसपी को पड़ी भारी: एफआईआर के आदेश; यहां के थाना प्रभारी भी लपेटे में
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, झाबुआ।
गुजरात की दाहोद फैमिली कोर्ट के सख्त आदेश के बाद झाबुआ पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में अदालत ने लगातार जारी किए जा रहे समन की तामील नहीं कराने पर झाबुआ एसपी और मेघनगर थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आदेश की प्रति और कार्रवाई की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
दाहोद फैमिली कोर्ट में चल रहे पारिवारिक विवाद के मामले में मेघनगर के ग्राम मांडली निवासी भूरसिंह भूरिया से संबंधित समन की तामील कराई जानी थी। अदालत के मुताबिक, करीब 10 महीने से लगातार समन जारी किए जा रहे थे।
कोर्ट की ओर से मेघनगर थाने को ई-मेल और पत्रों के माध्यम से समन तामील कराने की सूचना दी जाती रही, लेकिन लंबे समय तक पुलिस की ओर से न तो समन तामील कराया गया और न ही अदालत को संतोषजनक जवाब दिया गया।
लगातार कार्रवाई नहीं होने से नाराज अदालत ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सख्त रुख अपनाया।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
अदालत के आदेश में पुलिस की ओर से बरती गई कथित लापरवाही को गंभीर माना गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समन की तामील में इतनी लंबी देरी सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं मानी जा सकती। आदेश में पुलिस की कार्रवाई से आरोपी को कथित रूप से लाभ पहुंचने की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं।
अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम में भेजे गए पत्रों और ई-मेल का भी उल्लेख किया है। दस्तावेजों में अलग-अलग तारीखों का रिकॉर्ड दर्ज होने की बात कही गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस को मामले की जानकारी लगातार दी जा रही थी।
एसपी और थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश
दाहोद फैमिली कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झाबुआ एसपी और मेघनगर थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
अदालत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से कानूनी प्रक्रिया के पालन में कथित लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए जाने से यह मामला झाबुआ पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है।
किन धाराओं का किया गया उल्लेख?
अदालत के आदेश में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 198, 199, 223 और 255 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 145(3) का उल्लेख किया गया है।
इन प्रावधानों के तहत लोक सेवक द्वारा कानूनी निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित दायित्वों की अनदेखी जैसे मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।
अब इस आदेश के बाद झाबुआ पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष क्या सामने आता है, इस पर नजर बनी हुई है।
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