गैस बुकिंग नियमों पर सरकार का स्पष्टीकरण: इतने दिनों बाद ही बुक होगा दूसरा सिलेंडर; नहीं बदले नियम
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को भ्रामक बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपभोक्ता डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
35-45 दिन की खबरें गलत
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही गैस बुकिंग की अनुमति होगी। मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रीफिल बुकिंग का पुराना सिस्टम ही लागू है।
कॉमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा दबाव
घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की तुलना में 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की मांग अधिक बनी हुई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कुल आवंटन 50% तक पहुंच गया है।
PNG विस्तार को मिलेगी रफ्तार
सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी कर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार को तेज करने की दिशा में कदम उठाया है। इसका उद्देश्य देशभर में गैस पाइपलाइन बिछाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
नए प्रावधानों की खास बातें
- सोसाइटी या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पाइपलाइन के लिए 3 दिन में अनुमति देनी होगी
- छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े को 60 दिन में मंजूरी अनिवार्य
- समय पर जवाब न मिलने पर ‘डीम्ड क्लियरेंस’ लागू होगा
- जमीन मुआवजा तय फॉर्मूले से, विवाद की स्थिति में कलेक्टर हस्तक्षेप करेंगे
पीएनजी यूजर्स के लिए सख्ती
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर रखना या रिफिल कराना संभव नहीं होगा।
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