जमीन के सौदे में 3 लोगों पर धोखाधड़ी की FIR: कारोबारी को संस्था की अधिग्रहित जमीन अपनी बताकर थमाई; क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद दर्ज किया केस
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में जमीनों के महंगे सौदों के बीच धोखाधड़ी का एक पुराना मामला सामने आया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बेशकीमती जमीन के सौदे में कारोबारी के साथ कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
आरोप है कि कारोबारियों ने एक जमीन के सौदे में नकद राशि देने के साथ बाकी भुगतान के बदले पिपल्याहाना क्षेत्र की करीब डेढ़ एकड़ जमीन देने का इकरारनामा किया था।
आरोपियों ने इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए दावा किया था कि उस पर कोई विवाद नहीं है। बाद में पता चला कि संबंधित जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) द्वारा अधिग्रहित है और एक अन्य गृह निर्माण संस्था से जुड़ी हुई है।
इतना ही नहीं, सौदे के दौरान दिया गया 60 लाख रुपए का चेक भी बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायत की जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
क्राइम ब्रांच ने 62 वर्षीय रमेन जोशी निवासी फैंटेसी कॉलोनी, बिचौली हप्सी की शिकायत पर सुनील कुमार भाटिया, महेंद्र जैन और संदीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी एसेट्स क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित करते हैं। शिकायत में कारोबारी ने आरोप लगाया है कि जमीन के सौदे के दौरान उन्हें ऐसी संपत्ति देने का भरोसा दिलाया गया, जिस पर आरोपियों का वैध स्वामित्व नहीं था।
पुलिस के अनुसार, रमेन जोशी की मनोरमागंज क्षेत्र में 10 हजार वर्गफीट से अधिक जमीन थी। इस जमीन का सौदा आरोपियों के साथ 1 करोड़ 69 लाख रुपए में तय हुआ था। सौदे के तहत 23 फरवरी 2007 को जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई थी।
इस सौदे में भुगतान को लेकर एक विशेष शर्त रखी गई थी। इसके अनुसार, आरोपियों को ग्राम पिपल्याहाना स्थित करीब डेढ़ एकड़ जमीन भी रमेन जोशी को देना थी।
यह जमीन सर्वे नंबर 546 पर स्थित बताई गई थी। आरोपियों ने इसे अपनी जमीन बताते हुए कारोबारी के पक्ष में इकरारनामा किया था। इसके अलावा शेष भुगतान के रूप में 60 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था।
शिकायत के मुताबिक, सौदे के तहत मिले 60 लाख रुपए के चेक को रमेन जोशी ने 3 अक्टूबर 2008 को बैंक में लगाया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भुगतान और जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति बनने लगी।
कारोबारी को उम्मीद थी कि सौदे में तय की गई जमीन उन्हें मिल जाएगी और बाकी राशि का भुगतान भी निर्धारित शर्तों के अनुसार हो जाएगा। लेकिन बाद में पिपल्याहाना की जमीन को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई, जिसने पूरे सौदे पर सवाल खड़े कर दिए।
पीड़ित को बाद में पता चला कि ग्राम पिपल्याहाना की सर्वे नंबर 546 वाली करीब डेढ़ एकड़ जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) द्वारा अधिग्रहित की गई थी।
साथ ही, जमीन का संबंध एक अन्य संस्था से बताया गया। यानी जिस संपत्ति को आरोपियों ने अपनी बताते हुए कारोबारी को देने का इकरारनामा किया था, उसके स्वामित्व और अधिकारों को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आ गईं।
शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपियों ने खुद को 'रोचक गृह निर्माण संस्था' का सदस्य बताया था। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जमीन पर किसी तरह का विवाद नहीं है और वे उसे सौदे के तहत कारोबारी को दे सकते हैं, लेकिन बाद में संबंधित संस्था की ओर से जमीन को लेकर आपत्ति जताई गई। इसके बाद रमेन जोशी को कथित धोखाधड़ी का संदेह हुआ।
जमीन के अधिग्रहण और संस्था की आपत्ति की जानकारी मिलने के बाद रमेन जोशी ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में की। शिकायत में जमीन के सौदे, इकरारनामे, चेक बाउंस और जमीन के स्वामित्व से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी दी गई।
क्राइम ब्रांच ने शिकायत की जांच की। जांच के बाद सुनील कुमार भाटिया, महेंद्र जैन और संदीप के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला वर्ष 2007 में हुई जमीन की रजिस्ट्री और वर्ष 2008 में चेक बाउंस होने से जुड़ा है। लंबे समय बाद शिकायत और जांच के आधार पर अब क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, जमीन के स्वामित्व तथा इकरारनामे की जांच कर रही है।
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