दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का संविधान पसंद: अदालत की अवमानना का चले मुकदमा; महापौर भार्गव ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर की गई टिप्पणी पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आपत्ति जताई है। भार्गव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भारतीय संविधान के बजाय पाकिस्तान का संविधान अधिक प्रिय है। एक कानून के विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि के नाते भार्गव ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उपयोग की गई भाषा को न्यायिक गरिमा के अनुकूल नहीं माना है।
महापौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय के हालातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिग्विजय सिंह न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी अपने प्रत्याशी का नामांकन तक सही ढंग से दाखिल नहीं कर सकी।
उन्होंने कहा कि कानून के जानकारों का मत है कि यदि किसी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला लंबित था, तो उसे शपथ पत्र में उल्लेखित करना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को यह ज्ञात था कि नामांकन निरस्तीकरण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया।
चुनाव याचिका ही एकमात्र कानूनी रास्ता
भार्गव ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 9 से 11 जून के बीच पार्टी ने क्या किया? रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के विरुद्ध निर्वाचन आयोग में अपील का कोई प्रावधान नहीं होता और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव याचिका ही एकमात्र कानूनी रास्ता होता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दो दिन की देरी क्यों की और अंत समय में याचिका क्यों लगाई? महापौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई का समय दिया, इसके बावजूद दिग्विजय सिंह का न्यायालय के प्रति रुख अवमानना की श्रेणी में आता है।
भार्गव ने मांग की कि इस मामले में दिग्विजय सिंह पर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए और वे इस संबंध में न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करेंगे।
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