नाखूनों के डीएनए से हत्या का खुलासा: कोर्ट ने छह दोषियों को सुनाई उम्रकैद; पुरानी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, खंडवा।
जिले में पुरानी रंजिश के चलते हुई युवक की हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में जिला अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र जोशी की अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया। इस मामले में मृतक के नाखूनों से मिले डीएनए साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए सबसे अहम सबूत साबित हुए।
हत्या और हत्या के प्रयास में सुनाई सजा
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने बताया कि अदालत ने ग्राम लालमाटी, थाना पिपलोद निवासी करण उर्फ करण, दीपक, मुरेलाल, करण उर्फ करण (मदन), रमेश और देवराज उर्फ देवा को दोषी करार दिया।
अदालत ने सभी आरोपियों को धारा 302/149 के तहत उम्रकैद और ₹20-20 हजार जुर्माना। धारा 307/149 के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,500-1,500 जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से उप संचालक अभियोजन त्रिलोकेचंद बिल्लोरे ने पैरवी की।
पुरानी रंजिश में हुआ था खूनी हमला
अभियोजन के अनुसार, 18 जून 2024 की रात करीब 8:30 बजे फरियादी भीमसिंह अपने घर के आंगन में बैठा था। इसी दौरान आरोपी उसके चाचा प्रकाश के पास पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने लकड़ियों से हमला कर प्रकाश को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
बीच-बचाव करने पहुंचे अंतू, उसकी बहन सोनिया और बाद में रुक्माबाई पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंतू को पहले जिला अस्पताल खंडवा और बाद में एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
नाखूनों से मिले डीएनए ने मजबूत किया केस
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक अंतू के दोनों हाथों के नाखूनों को एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) भेजा। जांच में नाखूनों में मानव त्वचा के अंश मिले और डीएनए परीक्षण ने अभियोजन के दावों को मजबूती दी। अदालत ने इस वैज्ञानिक साक्ष्य को महत्वपूर्ण मानते हुए दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाया।
दो साल बाद मिला न्याय
घटना के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले को वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित मजबूत अभियोजन का अहम उदाहरण माना जा रहा है।
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