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अवैध बैनर-पोस्टरों पर हाईकोर्ट की सख्ती: शिकायत के 24 घंटे में हटेंगे होर्डिंग्स; नगर निगम और पुलिस को कार्रवाई के आदेश

Khulasa First

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संवाददाता

27 जुलाई 2026, 10:10 pm
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अवैध बैनर-पोस्टरों पर हाईकोर्ट की सख्ती

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में बिना अनुमति लगाए जा रहे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैनर-पोस्टरों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी अवैध बैनर की शिकायत मिलने पर नगर निगम 24 घंटे के भीतर उसे हटाएगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पूर्व आदेश और राज्य सरकार के दिशा-निर्देश इंदौर में भी प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे।

विज्ञापन कंपनी की याचिका पर आया फैसला
यह मामला एसएस एडवरटइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की ओर से दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नगर निगम से विधिवत अनुमति लेकर लगाए गए यूनिपोल, होर्डिंग और अन्य विज्ञापन ढांचों पर आए दिन बिना अनुमति राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैनर लगा दिए जाते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि इससे न केवल अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी नियमों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है।

निजी संपत्ति को नुकसान, कैमरे भी चोरी
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल बाहेती ने अदालत को बताया कि कई मामलों में विज्ञापन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिए गए, जबकि लोहे के स्ट्रक्चर भी क्षतिग्रस्त किए गए। इससे निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने वाली कंपनियां नियमित शुल्क और कर जमा करती हैं, लेकिन अवैध बैनर लगाने वालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सुरक्षा पर भी जताई चिंता
अदालत के सामने यह भी तर्क रखा गया कि अवैध तरीके से बैनर लगाने वाले कई लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के ऊंचे पोल व विज्ञापन संरचनाओं पर चढ़ जाते हैं, जिससे गंभीर हादसों का खतरा बना रहता है।

याचिका में जबलपुर की एक घटना का भी उल्लेख किया गया, जिसमें बैनर लगाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी आधार पर सुरक्षा को लेकर भी सख्त कदम उठाने की मांग की गई।

हाईकोर्ट के अहम निर्देश
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैनरों की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। नगर निगम आयुक्त तय समयसीमा में बैनर हटाना सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का इंदौर में भी पूरी तरह पालन कराया जाएगा।

प्रशासन की बढ़ी जिम्मेदारी
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम और पुलिस की जवाबदेही पहले से अधिक तय हो गई है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी।

इस फैसले को सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए जाने वाले बैनर-पोस्टरों पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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