दहेज प्रताड़ना मामले में इस प्रसिद्ध मंदिर के पुजारियों को हटाने की मांग: आज जनसुनवाई में पहुंचेगी पीड़िता; जानिये क्या है पूरा मामला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी परिवार के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामले की शिकायतकर्ता डॉ. इंद्रा भट्ट मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर मंदिर प्रशासन से जुड़े पुजारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी।
पीड़िता ने मांग की है कि जिन पुजारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक मंदिर में पूजा-अर्चना के कार्य से अलग रखा जाए तथा गर्भगृह में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई जाए।
विवाह के बाद प्रताड़ना के आरोप
डॉ. इंद्रा भट्ट के अनुसार उनका विवाह मई 2025 में पुनित भट्ट से हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग की जाने लगी। इसके साथ ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
महिला थाना इंदौर में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पुजारी परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
मंदिर अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग
पीड़िता का कहना है कि खजराना गणेश मंदिर का संचालन मध्य प्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना (इंदौर) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत होता है। इसलिए यदि किसी पुजारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच चल रही है, तो मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी रूप से धार्मिक सेवाओं से अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जांच पूरी होने तक संबंधित पुजारियों को गर्भगृह और पूजा संबंधी जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए।
दक्षिणा के उपयोग में अनियमितताओं के आरोप
दहेज प्रताड़ना के आरोपों के अलावा शिकायत में मंदिर परिसर में कथित अमर्यादित व्यवहार और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दक्षिणा के उपयोग में अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का दावा है कि इन आरोपों के समर्थन में उनके पास वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
कई लोगों के खिलाफ दर्ज है प्रकरण
शिकायत के अनुसार अप्रैल 2026 में महिला थाना इंदौर ने पुनित भट्ट सहित प्रतिमा नागर, नवीन नागर, उदित भट्ट, कुमकुम भट्ट, सुमित भट्ट और विनित भट्ट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया था। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला भी न्यायालय में लंबित बताया गया है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।
वकीलों ने रखा कानूनी पक्ष
पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे का कहना है कि मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पुजारी का आचरण मंदिर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो प्रशासक अथवा कलेक्टर जांच अवधि के दौरान उसे पद से हटाने या निलंबित करने पर विचार कर सकते हैं।
वहीं अधिवक्ता डॉ. रुपाली राठौर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे उदाहरण रहे हैं, जहां गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित धार्मिक पदाधिकारियों को प्रशासनिक स्तर पर अस्थायी रूप से सेवा से अलग किया गया।
मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है मामला
डॉ. इंद्रा भट्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो वे समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सीएम डॉ मोहन यादव को ज्ञापन सौंपेंगी और राज्य स्तर पर हस्तक्षेप की मांग करेंगी।
जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी
फिलहाल यह मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच एजेंसियों और न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जनसुनवाई में प्रस्तुत होने वाली शिकायत के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
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