चाइनीज मांझे से पेंसिल कटी: जस्टिस भी हुए हैरान; बोले- हालात नहीं सुधरे तो पतंगबाजी पर लगेगी रोक
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में चल रही सुओ मोटो याचिका की सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जैसे ही इस खतरनाक धागे से पेंसिल काटकर दिखाई गई, तो कोर्ट में मौजूद जज भी हैरान रह गए। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पतंगबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा।
सुनवाई के दौरान किया प्रयोग
शुक्रवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान इंटरविनर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर अपने साथ चाइनीज मांझा लेकर कोर्ट पहुंचे।
अधिवक्ता ने बताया कि यह धागा मकर संक्रांति के दिन उनके घर पर गिरा था। जब जस्टिस ने इसे हाथ में लेकर पेंसिल काटकर देखा तो पेंसिल आसानी से कट गई। यह देख जस्टिस ने कहा- “यह धागा बेहद खतरनाक है।”
प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं कोर्ट
कोर्ट ने इंदौर में चाइनीज मांझे से हुई दुर्घटनाओं और मौतों पर गहरी चिंता जताई। जस्टिस ने कहा कि प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई नाकाफी है, क्योंकि सख्ती के बावजूद हादसे लगातार हो रहे हैं।
हालात नहीं सुधरे तो लगेगा प्रतिबंध
खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि इसी तरह घटनाएं होती रहीं तो पतंगबाजी पर ही रोक लगानी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की ठोस नीति तैयार की जाए। इसके लिए डेढ़ महीने का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
ई-कॉमर्स साइट्स पर बिक रहा चाइनीज मांझा
कोर्ट में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण ने खुलासा किया कि यह प्रतिबंधित धागा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जहां से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया हैं।
इंदौर में 80 से ज्यादा केस, 125 गिरफ्तार
एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया के मुताबिक, इंदौर में 80 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक 125 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई दुकानदारों पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई। दुकानों और गोदामों को सील किया गया है।
लापरवाही से जान जाने पर होगा गंभीर केस
हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से जान लेना) के तहत केस दर्ज होगा। यदि आरोपी नाबालिग है तो उसके अभिभावक पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
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