भाजपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें: हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए निर्देश; इस मामले में लिया एक्शन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जस्टिस से संपर्क के मामले में गुरुवार को सख्त रुख अपनाते हुए विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई
यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ के समक्ष सुना गया। कटनी निवासी याचिकाकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने आरोप लगाया कि विधायक ने जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है।
जस्टिस मिश्रा ने पहले ही किया था खुद को अलग
दरअसल, पाठक परिवार से जुड़ी खनन कंपनियों का मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में लंबित था। 1 सितंबर 2025 के आदेश में जस्टिस मिश्रा ने उल्लेख किया था कि विधायक संजय पाठक ने एक विशेष मामले पर उनसे चर्चा करने की कोशिश की, इसलिए वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।
याचिका में कार्रवाई की मांग
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विधायक के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती उपस्थित रहे। कोर्ट ने विधायक की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अवैध खनन से जुड़ा है मामला
याचिका में यह भी आरोप है कि पाठक परिवार की कंपनियों द्वारा अवैध खनन किया गया। शिकायत के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में जांच शुरू हुई, लेकिन लंबे समय तक प्रगति नहीं हुई। जांच के दौरान खनिज विभाग ने तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की वसूली तय की।
विधानसभा में भी उठा था मुद्दा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में कहा था कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में संचालित कंपनियों आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्टने निर्धारित सीमा से अधिक खनन किया।
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