प्रख्यात कार्डियक सर्जन को बड़ी राहत: इस मामले में अदालत ने आदेश किया रद्द; क्या आरोप लगाए गए थे
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देश के प्रख्यात कार्डियक सर्जन डॉ. नरेश त्रेहान को इंदौर में दर्ज होने वाले गैर-इरादतन हत्या के मामले में बड़ी राहत मिली है। सत्र न्यायालय ने जिला कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
क्या था मामला
मामला इंदौर निवासी गिरीश मंगवानी की पत्नी एकता मंगवानी की मौत से जुड़ा है, जिन्हें जून 2022 में मेदांता अस्पताल, इंदौर में भर्ती कराया गया था। उसी दिन शाम को उन्हें आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया।
डॉक्टरों और प्रबंधन के खिलाफ शिकायत
परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की थी। जांच में भी उपचार में देरी और लापरवाही के संकेत सामने आने की बात कही गई थी।
जिला कोर्ट ने दिए थे एफआईआर के आदेश
परिवाद के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 2025 में डॉ. त्रेहान सहित संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304, 34) में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
डॉ. त्रेहान की ओर से क्या तर्क दिए गए
डॉ. त्रेहान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर दलील दी कि वे केवल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अस्पताल के दैनिक इलाज या संचालन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। यह भी कहा गया कि उन्होंने मरीज का उपचार नहीं किया और घटना के समय वे देश में भी मौजूद नहीं थे।
सत्र न्यायालय का फैसला
सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का हो सकता है और इस आधार पर आपराधिक केस दर्ज करना उचित नहीं है।
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