फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से बदलने वाला है ये नियम; अब सफर होगा आसान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश के करोड़ों निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए नए फास्टैग जारी करते समय KYV (Know Your Vehicle) की अनिवार्य प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस कदम से टोल प्लाजा पर यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और कागजी झंझट कम होगा।
अब वाहन मालिकों के लिए क्या होगा आसान?
एक बार में फास्टैग एक्टिवेशन
अब फास्टैग जारी होने से पहले ही सारी जांच पूरी कर ली जाएगी। टैग मिलने के बाद वाहन मालिकों को बार-बार दस्तावेज देने या फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
बैंकों की बढ़ी जिम्मेदारी
अब बैंक सीधे VAHAN सरकारी डेटाबेस से वाहन की जानकारी सत्यापित करेंगे। इससे आरसी दिखाने या अलग से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ गड़बड़ी पर होगी जांच
अब KYV प्रक्रिया केवल तभी लागू होगी जब टैग के गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी या टैग सही तरीके से न लगे होने का शक होगा।
पुराने फास्टैग यूजर्स को क्या करना होगा?
अगर आपके पास पहले से फास्टैग है और वह सही तरीके से काम कर रहा है, तो कोई नया वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब तक टैग में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई जाती, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
किसे मिलेगी राहत और किसे नहीं?
किसे फायदा: यह नई छूट सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए ही है।
किसे राहत नहीं: कॉमर्शियल वाहनों (जैसे बस, ट्रक और टैक्सी) के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उन्हें पहले की तरह ही वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
टोल भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव
NHAI ने बताया कि नेशनल हाईवे पर फास्टैग अभी भी अनिवार्य है। अगर फास्टैग नहीं है या बैलेंस नहीं है और कैश भुगतान किया, तो 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। अगर UPI या डिजिटल भुगतान किया, तो जुर्माना कम होगा और 1.25 गुना टैक्स देना पड़ेगा।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर फास्टैग रिचार्ज रखें, ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके और टोल प्लाजा पर यात्रा बिना रुकावट पूरी हो सके।
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