अभिनेत्री की मौत मामला: फिर वॉयस सैंपल देने से किया इनकार, इसने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने से मना किया
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले के दोनों आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने अब तक वॉयस सैंपल देने में सहयोग नहीं किया है।
वहीं, भोपाल एम्स भी अदालत को सूचित किया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पहले ही जांच एजेंसी को सौंप दी गई है, इसलिए अलग से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है।
वॉयस सैंपल देने से इनकार
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि अदालत पहले ही दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे चुकी थी।
इसके बाद 6 जुलाई को सीबीआई की टीम सैंपल लेने पहुंची, लेकिन समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गिरिबाला सिंह ने एक बार सैंपल दिया, लेकिन दोबारा सैंपल देने से मना कर दिया।
भोपाल एम्स का जवाब
सुनवाई के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का मुद्दा भी उठा। अधिवक्ता शुभांग दीक्षित के अनुसार, भोपाल एम्स ने अदालत को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं।
ऐसे में संस्थान अलग से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराएगा। वहीं, दिल्ली एम्स की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई जवाब अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
दोनों आरोपियों की पेशी इस बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। अदालत परिसर में भीड़, मीडिया की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आरोपियों के वकीलों ने वर्चुअल पेशी का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी जांच
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली एम्स के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि, रिपोर्ट की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्ष दर्ज हैं, जिन्हें सीबीआई अपनी जांच में अहम साक्ष्य के रूप में देख रही है। हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है।
संबंधित समाचार

जुए की फड़ पर पुलिस की दबिश:मकान में खेल रहे 11 जुआरी गिरफ्तार; कैश और सामान जब्त

नर्मदा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान हादसा:इंजन फेल होने से डूबी मोटर बोट; 8 जवान थे सवार

देखिये वीडियो, मुख्यमंत्री से मिले दृष्टिहीन गायक सुनील लोधी:तंबूरा बजाकर सुनाया भजन; सीएम ने किया सम्मान निधि देने का ऐलान

राहुल गांधी से संवाद के लिए क्यूआर रजिस्ट्रेशन शुरू:कांग्रेस कार्यकर्ता कॉलेज; कोचिंग और घर-घर पहुंचकर युवाओं का कर रहे पंजीयन

म्यूल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा:4 आरोपी गिरफ्तार; साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए खुलवाया था खाता

कोकीन तस्करी का नेटवर्क:युगांडा की महिला और नाइजीरियाई युवक गिरफ्तार; दोनों बिना वीजा रह रहे थे

भीषण सड़क हादसा:तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को कुचला; दोनों की मौके पर मौत

शिक्षकों को बड़ी राहत:TET परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी; अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

देखिए वीडियो:अस्पताल के NICU में लगी आग; 9 नवजात थे भर्ती, स्टाफ ने ट्रॉली खींचकर बच्चों को निकाला

मुख्यमंत्री के परिचित से लूट:बाइक सवार बदमाश महंगा फोन छीनकर हुए फरार; 10 थानों की पुलिस तलाश में जुटी

‘बिजली काट देंगे’ का डर दिखाकर बुजुर्ग को फंसाया:बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से उड़ाए लाखों रुपए

धनकुबेर निकला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर:आय से 200 गुना ज्यादा मिली संपत्ति; बैंक खाते और लॉकर की जांच जारी

देखिए वीडियो:महिला के पास पहुंचा युवक; इरादा भांप गया स्ट्रीट डॉग, झपटकर बचाई इज्जत

जन्माष्टमी की खुशियां मातम में बदली:कुएं में गिरी बेटी को बचाने कूदे पिता की भी मौत

बच्चों की मौत के दावे पर हाई कोर्ट सख्त:फोटो-वीडियो रोक का आदेश वापस; बच्चों की मौत के बीच रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध से मचा विवाद

महाकाल दर्शन के लिए आए युवक की मौत:होटल में मिला शव; कमरे से बदबू आने पर हुआ खुलासा, साथी बिल देकर गायब

बारिश में बिगड़ा बस का संतुलन:फोरलेन पर पलटी यात्रियों से भरी स्लीपर बस; कई यात्रियों को फ्रैक्चर समेत चोटें

डबल मर्डर से फैली सनसनी:पति ने पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट; मूसल से किया हमला

सुबह CM मोहन यादव का 300 युवा शिक्षकों से संवाद:शाम को करेंगे मेट्रो का शुभारंभ

मेट्रो की सुरंग से हेरिटेज इमारतों को खतरा:हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता; बोले-नियमों के मुताबिक संवेदनशील स्थानों से 300 मीटर दूरी जरूरी
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!