आईईटी होस्टल परिसर में गांजा पार्टी करने वाले छात्रों पर एक्शन: डीएवीवी ने तीन विद्यार्थी एक सेमेस्टर के लिए किए सस्पेंड
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान आईईटी होस्टल में डीन की सूचना पर पकड़ी गई गांजा पार्टी मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी सख्त कार्रवाई कर दी है।
पुलिस कार्रवाई के एक सप्ताह बाद डीएवीवी ने तीन छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए संस्थान से सस्पेंड कर दिया है। ये छात्र जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक न तो क्लास में बैठ सकेंगे, न परीक्षा दे सकेंगे और न ही होस्टल व कैंपस में प्रवेश कर पाएंगे। मामले में पुलिस पहले ही चार छात्रों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ के बाद गांजा सप्लायर तक पहुंच गई थी।
जानकारी के मुताबिक मामला 11 मई का है। भंवरकुआं थाना पुलिस को आईईटी कैंपस से सूचना मिली थी कि कुछ इंजीनियरिंग छात्र होस्टल परिसर में गांजा पी रहे हैं। डीन की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और चार छात्रों आयुष पिता करण झा (20) निवासी न्यू गोल्डन नेस्ट, मुंबई हाल मुकाम आईईटी होस्टल , विवेक पिता गोपाल शर्मा (19) निवासी राजाराम नगर देवास, उमंग पिता दिनेश अग्रवाल (20) निवासी सबलगढ़ मुरैना और दीपांशु पिता नर्मदाप्रसाद अहिरवार (21) निवासी सिवनी मालवा, नर्मदापुरम को पकड़कर सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/27 के तहत केस दर्ज किया था।
अगले ही दिन आरोपी को धर दबोचा था
पूछताछ के बाद पुलिस ने नशे की सप्लाई चेन ट्रेस की। अगले ही दिन भंवरकुआं पुलिस ने कुलदीप पिता मनोहर तंवर न्यू कमलनगर राऊ को दबोचकर कब्जे से 1 किलो 206 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.15 लाख बताई गई। जांच में सामने आया कि आरोपी होस्टलों और कॉलेजों में गांजे की सप्लाई करता था।
जांच समिति की अनुशंसा के बाद की कार्रवाई
आईईटी डायरेक्टर डॉ. प्रतोष बंसल ने बताया कि संस्थान स्तर पर गठित जांच समिति की अनुशंसा के बाद कार्रवाई की गई है। बीटेक तृतीय वर्ष के एक छात्र और प्रथम वर्ष के दो छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड किया गया है।
इस दौरान छात्र किसी भी शैक्षणिक गतिविधि, प्रयोगशाला, परीक्षा, संस्थागत कार्यक्रम या सह-शैक्षणिक आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनका कैंपस में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।
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