किससे कहा-चांद इतना खूबसूरत क्यों है: कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया; इतने साल की सजा और अर्थदंड
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिला अदालत ने महिला से छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील टिप्पणियां करने के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी केशव उर्फ केशु पिता दिलीप राठौर (निवासी इंदौर) पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है।
घटना 10 जुलाई 2022 की रात करीब 10 बजे की है, जब पीड़िता अपनी बहन के साथ किराना दुकान से सामान लेने गई थी। वापस लौटते समय आरोपी ने उनका पीछा करना शुरू किया और रास्ते में अश्लील एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने - चांद में भी दाग होता है, लेकिन यह चांद इतना खूबसूरत क्यों है। जैसी टिप्पणी करते हुए महिला को असहज किया।
पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और धमकी भी दी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पूरी घटना पीड़िता की बहन और स्थानीय लोगों ने भी देखी।
मामले में मल्हारगंज पुलिस ने छेड़छाड़, पीछा करने, अश्लील हरकत और धमकी देने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिनी गुप्ता की अदालत ने 11 मई को सुनाए फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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